अनिल अंबानी को हाईकोर्ट से एक और झटका, SBI के खिलाफ वाली याचिका खारिज

बॉम्बे हाईकोर्ट से SBI के खिलाफ अनिल अंबानी की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट याचिका में कोई दम नहीं है कहते हुए खारिज किया।  

Shivam Shukla( विद इनपुट्स फ्रॉम भाषा)
अपडेटेड3 Oct 2025, 06:55 PM IST
अनिल अंबानी
अनिल अंबानी

Anil Ambani News: अनिल अंबानी को बॉम्बे हाई कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी की ओर से SBI के खिलाफ दाखिल एक याचिका को खारिज कर दिया है। दअसल, भारतीय स्टेट बैंक ने अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस के अकाउंट्स को फ्रॉड अकाउंट्स की कैटेगरी में टैग कर दिया है। SBI के इस फैसले को चुनौती देने के लिए अनिल अंबानी ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

याचिका में कोई दम नहीं: कोर्ट

अनिल अंबानी ने न्यायालय में तर्क दिया था कि बैंक ने नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का पालन नहीं किया है। बैंक ने फैसले से पहले सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया। लेकिन कोर्ट ने याचिका में दम न होने का हवाला देते हुए खारिज कर दिया है। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और नीला गोखले की बेंच ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है। फैसले की विस्तृत प्रति अभी उपलब्ध नहीं है।

CBI ने चलाया तलाशी अभियान

बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने पिछले साल रिलायंस कम्युनिकेशंस के अकाउंट्स को फ्रॉड के रूप में कैटेगराइज किया था। इस दौरान बैंक ने आरोप लगाया था कि उसके तरफ दिए गए लोन की शर्तों का उल्लंघन करते हुए फंड की हेराफेरी की गई है। इसके बाद SBI ने साल केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद रिलायंस कम्युनिकेशंस और अंबानी के आवास और अन्य ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया था।

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2,929.05 करोड़ के फ्राड का दावा

CBI ने अपने एक बयान में कहा था कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस और अनिल अंबानी की ओर से कथित फ्रॉड के कारण 2,929.05 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा किया था, जिसके बाद शिकायत दर्ज की थी। हालांकि, याचिका में दावा किया गया कि कुछ दस्तावेज, जिनके आधार पर वर्गीकरण आदेश पारित किए गए थे, उन्हें शुरू में उपलब्ध नहीं कराए गए थे और छह महीने बाद दिए गए।

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