Baggage Rules 2026: अगर आपका विदेश आना-जाना बना रहता है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। केंद्र सरकार ने भारत आने वाले यात्रियों के लिए बैगेज नियमों में बदलाव किए हैं। इस बदलाव के जरिए सोने के गहनों समेत कई सामानों पर ड्यूटी-फ्री छूट बढ़ा दी गई है। भारत सरकार ने यात्रियों के लिए ड्यूटी‑फ्री सामान की लिमिट बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी है। इसके पहले यह लिमिट 50,000 रुपये थी। यह नया नियम 2 फरवरी 2026 से लागू हो चुका है।
यह नियम भारतीय नागरिकों और विदेशी पर्यटकों के लिए अलग-अलग लिमिट के साथ लागू किया गया है। हवाई मार्ग या समुद्री रास्ते से भारत आने वाले विदेशी टूरिस्ट को 25,000 रुपये तक की चीज़ों पर ड्यूटी-फ्री क्लीयरेंस की इजाज़त दी गई है। शर्त यह है कि ये सामान अपने बैगेज में लाए गए हों। यह सामान निजी इस्तेमाल के लिए होना चाहिए। एयरलाइन क्रू मेंबर्स को 2,500 रुपये तक की ड्यूटी-फ्री अनुमति होगी। सरकार ने साफ किया है कि जमीनी सीमाओं से भारत आने वाले यात्रियों को किसी भी तरह की सामान्य ड्यूटी-फ्री छूट नहीं मिलेगी।
साल 2016 के बाद नियमों में बदलाव
भारतीय लोगों के साथ-साथ विदेशी मूल के पर्यटक जो भारत आते हैं, उन्हें भी राहत दी गई है। ऐसे विदेशी पर्यटक अब 25,000 रुपये तक का सामान बिना किसी कस्टम ड्यूटी के भारत ला सकते हैं। बता दें, कि इससे पहले बैगेज नियम 2016 के तहत यह लिमिट सिर्फ 15,000 रुपये थी। नए नियमों से विदेशी पर्यटकों को भी पहले के मुकाबले फायदा मिलेगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ये नियम बैगेज रूल्स, 2016 की जगह लेंगे।
ज्वेलरी के लिए नए बैगेज नियम
अगर कोई भारतीय नागरिक या भारतीय मूल का पर्यटक एक साल से ज्यादा समय तक विदेश में रहने के बाद भारत लौटता है, तो उसे गहनों पर कस्टम ड्यूटी से छूट मिलेगी। ऐसे में महिला यात्री अपने साथ 40 ग्राम तक के गहने बिना टैक्स के ला सकती हैं। वहीं, महिला के अलावा अन्य यात्री 20 ग्राम तक के गहने ही ड्यूटी‑फ्री ला सकते हैं। बस यह गहने यात्री के बोना फाइड बैगेज यानी पर्सनल सामान के रूप में होना चाहिए। इस नियम के अनुसार, ये गहने सोना, चांदी, प्लेटिनम या किसी अन्य कीमती मेटेल से बने हो सकते हैं।
लैपटॉप लाने पर नहीं लगेगा कोई टैक्स
नए नियमों के तहत 18 साल से ऊपर के यात्रियों को एक लैपटॉप ड्यूटी-फ्री लाने की अनुमति है। पालतू जानवरों को लाने के लिए भी स्पष्ट नियम तय किए गए हैं। टेम्पररी इंपोर्ट और री-इंपोर्ट के लिए बैगेज सर्टिफिकेट की सुविधा दी गई है, जिससे सामान को बेवजह रोका न जाए।
क्रू मेंबर्स के लिए भी नियम लागू
ये नियम विदेश जाने वाले क्रू मेंबर्स पर भी लागू होंगे। ऐसे कर्मचारी जब अपनी नौकरी खत्म होने के बाद आख़िरी बार भारत लौटते हैं, तो उन्हें बैगेज पर बिना कस्टम ड्यूटी के छूट मिलेगी। इसके अलावा, क्रू मेंबर अपने परिवार के इस्तेमाल के लिए चॉकलेट, कॉस्मेटिक्स और अन्य गिफ्ट आइटम भी ला सकते हैं। हालांकि, सामान की कुल कीमत 2,500 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।