10 अप्रैल से टोल प्लाजा पर कैश बंद, FASTag जरूरी, UPI से पेमेंट करना पड़ेगा भारी

Toll Tax Payment New Rule: 10 अप्रैल से भारत के हाईवे पर सफर करना पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजैक्शनव पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी करली है। अब टोल देने के लिए सिर्फ FASTag का इस्तेमाल ही किया जाएगा।

Jitendra Singh
अपडेटेड7 Apr 2026, 04:50 PM IST
Toll Tax Payment New Rule: फास्टैग नहीं होने पर UPI से भुगतान करना होगा।
Toll Tax Payment New Rule: फास्टैग नहीं होने पर UPI से भुगतान करना होगा। (AI)

Toll Tax Payment Rule Change: नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के लिए एक बड़ा बदलाव आने वाला है। 10 अप्रैल से टोल प्लाजा पर नकद पैसे बिल्कुल स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके टोल नियमों में बदलाव कर दिया है। अब हर टोल ट्रांजेक्शन सिर्फ डिजिटल तरीके से ही होगा। इसके लिए FASTag बेहद जरूरी हो गया है। अगर FASTag नहीं है तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि ऐसे में पेमेंट करना थोड़ा भारी पड़ सकता है।

इस कदम से टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय कम होने और व्यस्त नेशनल हाईवे पर यातायात में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। कई ऐसे टोल प्लाजा है, जहां वीकेंड में लंबी कतारें लगती हैं। इससे लोगों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

FASTag नहीं होने पर ऐसे करें पेमेंट

अगर किसी गाड़ी पर फास्टैग नहीं है या एक्टिवेट नहीं है तो ड्राइवर को UPI से पेमेंट करने की सुविधा मिलेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में चालक को अतिरिक्त टोल भरना पड़ेगा। UPI से पेमेंट करने पर सामान्य टोल फीस से 25 फीसदी से ज्यादा पैसा देना होगा। ऐसे में अगर टोल फीस 100 रुपये है तो UPI से पेमेंट करने पर चालक को 125 रुपये देने होंगे।

यह भी पढ़ें | NHAI ने FASTag Annual Pass किया महंगा, जानिए कितने बढ़े दाम

अगर कोई ड्राइवर FASTag और UPI, दोनों से टोल भुगतान करने से मना करता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम के तहत टोल कर्मचारी उसे आगे जाने से रोक सकते हैं। ऐसे मामले में वाहन मालिक को ई-नोटिस भी भेजा जा सकता है। अगर बकाया राशि तीन दिन तक जमा नहीं की जाती, तो टोल की रकम दोगुनी हो सकती है।

सरकारी छूट का दुरुपयोग होगा बंद

टोल प्लाजा पर एक आम समस्या यह भी थी कि कुछ सरकारी विभागों या सेवाओं से जुड़े लोग अपनी ID कार्ड दिखाकर छूट का दावा कर देते थे। भले ही यात्रा निजी हो। नई नियमावली में इसे साफ-साफ बंद कर दिया गया है। अब टोल में छूट किसी व्यक्ति को नहीं, बल्कि गाड़ी या उसके आधिकारिक इस्तेमाल के आधार पर मिलेगी। जिन लोगों को छूट मिलती है, उन्हें सही प्रक्रिया के जरिए Exempted FASTag बनवाना होगा। चाहें तो वे FASTag का एनुअल पास भी ले सकते हैं। इससे टोल प्लाजा पर बार-बार ID चेक करने की परेशानी और बहस कम होगी। कई बार लोग बहस करने लगते थे। इससे वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं।

यह भी पढ़ें | आज बजट के दिन से बदल गए ये जरूरी नियम, आम आदमी की बढ़ सकती है टेंशन

10 अप्रैल से पहले कर लें ये काम

टोल प्लाजा पर किसी तरह की परेशानी से बचने के लिए आप 10 अप्रैल से पहले अपने वाहन पर फास्टैग लगवाकर एक्टिवेट करवा लें। इसके साथ ही अपने घर से निकलने से पहले यह जरूर चेक लें कि आपके FASTag में पर्याप्त बैलेंस है और उसकी KYC पूरी तरह अपडेट है। अगर KYC अपडेट नहीं होगी, तो आपका FASTag ब्लैकलिस्ट हो सकता है।

Get Latest real-time updates

Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.

होमबिजनेस10 अप्रैल से टोल प्लाजा पर कैश बंद, FASTag जरूरी, UPI से पेमेंट करना पड़ेगा भारी
More