बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने यस बैंक और अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के बीच कथित धोखाधड़ी वाले लेनदेन के मामले में बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी प्राप्त कर ली है। यह मामला लंबे समय से चर्चा में था और अब अदालत में सुनवाई की तैयारी हो रही है।
कब होगी सुनवाई?
सीबीआई द्वारा दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के लिए अदालत ने 12 दिसंबर की तारीख तय की है। इस दिन बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष दोनों की दलीलें सुनी जाएंगी।
क्या है मामला?
जांच एजेंसियों का कहना है कि रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL), रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL), यस बैंक और कपूर परिवार से जुड़ी कंपनियों के बीच हुए कुछ संदिग्ध लेन-देन की वजह से बैंक को करीब 2,796 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ है। इन ट्रांजैक्शनों को धोखाधड़ी बताया जा रहा है।
किन-किन पर लगा है आरोप?
दायर आरोप पत्र में अनिल अंबानी, राणा कपूर, उनकी पत्नी बिंदु कपूर, बेटियां राधा कपूर और रोशनी कपूर, साथ ही RCFL और RHFL (जिसे अब Authum Investment & Infrastructure Ltd कहा जाता है) सहित कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है।
यह मामला बैंकिंग और कॉर्पोरेट जगत में हलचल पैदा कर रहा है। अदालत में सुनवाई के बाद ही साफ होगा कि आगे की कानूनी कार्रवाई किस दिशा में जाएगी। फिलहाल, सीबीआई की मंजूरी और आरोप पत्र ने इस केस को फिर से सुर्खियों में ला दिया है।