स्टेट बैंक को हुआ करोड़ों का नुकसान, अब ED ने दुबई में कुर्क की 52 करोड़ की संपत्ति

ईडी ने दुबई में श्रीकांत भासी और उनकी कंपनी AOPL द्वारा खरीदी गई नौ लग्जरी संपत्तियों को कुर्क किया है, जिनकी कीमत 51.70 करोड़ रुपये है। भासी पर SBI को 1,266.63 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है।

Manali Rastogi
अपडेटेड19 Nov 2025, 08:21 AM IST
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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसके भोपाल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत दुबई में स्थित नौ लग्जरी अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। इनकी कीमत करीब 51.70 करोड़ रुपये है।

ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, यह कार्रवाई एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (AOPL), उसके निदेशकों, गारंटरों और जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ हुई है। कंपनी के मुख्य निदेशक और महत्वपूर्ण लाभार्थी श्रीकांत भासी भी इसमें शामिल हैं।

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भासी पर आरोप है कि उनकी धोखाधड़ी के कारण भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को 1,266.63 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। कुर्क की गई सभी संपत्तियां भासी की ही हैं, जिन्हें उन्होंने अपनी बेटी को उपहार में दे दिया था।

दुबई के सेंचुरियन रेजिडेंस, दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क सेकंड, दुबई सिलिकॉन ओएसिस, लीवा हाइट्स, बिज़नेस बे और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रेजिडेंस में स्थित ये संपत्तियां बैंक धोखाधड़ी से कमाए गए अवैध धन से खरीदी गई थीं। इसी अवैध धन के कारण SBI को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा।

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जांच में पता चला कि श्रीकांत भासी, AOPL और उसकी समूह कंपनियों के जरिए इन संपत्तियों को खरीदने और बाद में 2022–23 में अपनी बेटी के नाम करने की साजिश में शामिल थे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि अवैध धन के स्रोत को छुपाया जा सके। कंपनियों द्वारा बैंक के पैसों का गलत इस्तेमाल, फर्जी दस्तावेज, सर्कुलर ट्रेडिंग और अन्य अवैध लेन-देन के जरिए यह धन जुटाया गया था।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि अप्रैल–मई 2018 में AOPL ने SBI को लगभग 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर (करीब 1,266.63 करोड़ रुपये) के 12 विदेशी साख पत्र (FLCs) जारी करवा दिए, जबकि कंपनी अनिवार्य मार्जिन जमा करने में नाकाम रही। इसके कारण SBI को भारी नुकसान हुआ। मामले की आगे की जांच जारी है।

(वार्ता इनपुट्स के साथ)

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