GST Collection Dec 2025: GST कलेक्शन में 6% का उछाल, सरकार की झोली में आए ₹1.74 लाख करोड़

GST Collection December 2025: दिसंबर 2025 में सरकार ने 1.74 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 6% अधिक है। 

Shivam Shukla( विद इनपुट्स फ्रॉम भाषा)
अपडेटेड1 Jan 2026, 04:43 PM IST
GST Collection Dec 2025
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GST Collection December 2025: केंद्र सरकार ने आज दिसंबर 2025 महीने के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ें जारी कर दिए हैं। पिछले महीने देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) में 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसके बाद यह बढ़कर 1.74 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो रहा। पिछले साल त्योहारी सीजन से पहले सरकार की तरफ से जीएसटी में सुधार से डोमैस्टिक सेल रेवेन्यू में बढ़ोतरी सुस्त रहने से जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) की रफ्तार नरम पड़ी है।

पिछले साल 1.64 लाख करोड़ की हुई थी वसूली

पिछले साल की समान अवधि यानी दिसंबर 2024 में ग्रॉस गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) रेवेन्यू 1.64 लाख रुपये से ज्यादा दर्ज किया गया था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2025 में घरेलू लेनदेन से सकल राजस्व 1.2 प्रतिशत बढ़कर 1.22 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया, जबकि आयातित वस्तुओं से राजस्व 19.7 प्रतिशत बढ़कर 51,977 करोड़ रुपये रहा।

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टैक्स रिफंड में भी हुआ इजाफा

दिसंबर में टैक्स रिफंड 31 प्रतिशत बढ़कर 28,980 करोड़ रुपये रहा। नेट जीएसटी रेवेन्यू (टैक्स रिफंड अर्जेस्टमेंट के बाद) 1.45 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.2 प्रतिशत अधिक है। पिछले महीने सेस कलेक्शन घटकर 4,238 करोड़ रुपये रहा, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 12,003 करोड़ रुपये था।

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सरकार ने 375 सामानों पर कम की GST

मालूम हो कि 22 सितंबर, 2025 से लगभग 375 वस्तुओं पर जीएसटी की दरें कम कर दी गईं। इससे सामान सस्ता हुआ है। इसके अलावा पहले की तरह लक्जरी, सिन गुड्स पर कंपनसेशन सेस अब नहीं लगाया जाता है। अब केवल तंबाकू और इससे जुड़े उत्पादों पर ही यह लगाया जाता है। जीएसटी दरों में कमी से राजस्व संग्रह प्रभावित हुआ है।

सरकार ने सिगरेट पर लगाई एक्साइज ड्यूटी

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने एक फरवरी 2026 से तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ट्यूटी लगाने का ऐलान किया है। यह क्साइज ड्यूटी प्रोडक्ट की लंबाई के आधार पर प्रति हजार स्टिक पर 2050 रुपये से 8500 रुपये की रेंज में लगाई जाएगी। यह ड्यूटी मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर के ऊपर अतिरिक्त होगी। सरकार का मकसद तंबाकू प्रोडक्ट्स पर टैक्स व्यवस्था को और अधिक सख्त करना है।

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