
Adani Group: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अडानी ग्रुप को बड़ा झटका दिया है। डिपार्टमेंट ने अडानी ग्रुप की ACC सीमेंट कंपनी पर कुल 23.07 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोक दिया है। डिपार्टमेंट ने यह जुर्माना दो अलग-अलग मामलों में लगाया है। कंपनी ने कहा है कि वह विभाग के फैसले को अपीलीय प्राधिकारियों में चुनौती देगी। यह कार्रवाई पुराने मामलों में की गई है जब एसीसी अडानी ग्रुप का हिस्सा नहीं थी। अडानी ग्रुप ने तीन साल पहले स्विट्जरलैंड के होल्सिम ग्रुप से अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी लिमिटेड को खरीदा था।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आकलन वर्ष 2015-16 के लिए कथित तौर पर आय की गलत जानकारी देने पर 14.22 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं आकलन वर्ष 2018-19 के लिए आय कम बताने के मामले में 8.85 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कुल मिलाकर गलत इनकम डिटेल देने के लिए कुल 23.07 करोड़ रुपये के दो अलग-अलग जुर्माने लगाए हैं।
इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक, ACC ने गुरुवार को शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा है कि कंपनी निर्धारित समय-सीमा के भीतर आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर करके दोनों आदेशों का विरोध करेगी। साथ ही संबंधित आदेशों के तहत लगाए गए जुर्माने पर रोक लगाने की मांग करेगी। कंपनी को इस जुर्माने के संबंध में नोटिस 1 अक्टूबर 2025 को मिला है। कंपनी का कहना है कि इस जुर्माने से उसकी वित्तीय गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
बता दें कि ACC, अडानी सीमेंट का हिस्सा अंबुजा सीमेंट की सहायक कंपनी है। अंबुजा सीमेंट के पास कंपनी में 50% से अधिक हिस्सेदारी है। अडानी सीमेंट देश की दूसरी बड़ी सीमेंट कंपनी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो नोटिस भेजे हैं, वो पुराने मामलों के हैं। उस दौरान एसीसी अडानी ग्रुप का हिस्सा नहीं थी। सितंबर 2022 में, अडानी ग्रुप ने 6.4 अरब डॉलर में स्विट्जरलैंड के होल्सिम ग्रुप से अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी लिमिटेड को खरीदा था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आकलन वर्ष 2015-16 के लिए सेक्शन 271(1)(C) के तहत जुर्माना लगाया है।