Railway Ticket Refund Rules: रेल टिकट कैंसलेशन पर 72, 24 और 8 घंटे का नया नियम जान लीजिए

भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर यात्रियों को कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा।

Naveen Kumar Pandey
अपडेटेड25 Mar 2026, 08:55 AM IST
रेलवे ने टिकट कैंसल करने का नियम बदल दिया
रेलवे ने टिकट कैंसल करने का नियम बदल दिया

भारतीय रेलवे ने यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने और टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए रिफंड के नियमों को कड़ा कर दिया है। यह खबर हर उस यात्री के लिए जरूरी है जो अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं, क्योंकि अब लास्ट मिनट पर टिकट कैंसिल करना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे सुधार बताया है तो विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर जनता से पैसे ऐंठने की एक और तरकीब निकालने का आरोप मढ़ दिया।

कैंसिलेशन के नए नियम और रिफंड की शर्तें

रेलवे द्वारा जारी किए गए नए नियमों के मुताबिक, अब रिफंड की समय सीमा को बदल दिया गया है। अगर कोई यात्री ट्रेन खुलने के 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करता है, तो उसे एक रुपया भी वापस नहीं मिलेगा यानी 'जीरो रिफंड' होगा। इससे पहले, ट्रेन छूटने से 4 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करने पर 50% रिफंड मिल जाता था। इसके अलावा, अब पूरा रिफंड पाने के लिए यात्रियों को 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करना होगा, जिसकी समय सीमा पहले 48 घंटे थी।

समय सीमा (Time Frame)पुराना नियम (Old Rule)नया नियम (New Rule)
प्रस्थान से 72 घंटे पहलेपूरा रिफंड (न्यूनतम चार्ज काटकर)पूरा रिफंड (न्यूनतम चार्ज काटकर)
72 से 24 घंटे के बीच-25% कैंसिलेशन चार्ज
24 से 8 घंटे के बीच-50% कैंसिलेशन चार्ज
प्रस्थान से 8 घंटे पहले50% रिफंड (4 घंटे तक)कोई रिफंड नहीं (Zero Refund)

बिचौलियों और एजेंटों पर नकेल कसने की तैयारी

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन बदलावों के पीछे का कारण स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया कि जांच में यह सामने आया कि टिकट एजेंट और कालाबाजारी करने वाले लोग थोक में टिकट बुक कर लेते थे। वे इस उम्मीद में रहते थे कि अगर टिकट ब्लैक में नहीं बिकी, तो आखिरी समय में उसे कैंसिल करके आधा पैसा वापस पा लेंगे। रेल मंत्री के अनुसार, ‘एजेंटों के इसी इंसेंटिव को खत्म करने के लिए 8 घंटे वाला नियम लाया गया है ताकि वास्तविक यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिल सके।’

रिफंड और बोर्डिंग में मिली कुछ अन्य राहतें

सख्त नियमों के बीच रेलवे ने कुछ रियायतें भी दी हैं।

कहीं भी कैंसिलेशन: अब काउंटर टिकट को देश के किसी भी रेलवे स्टेशन के काउंटर से कैंसिल कराया जा सकता है। पहले यह सुविधा केवल यात्रा खत्म होने वाले स्टेशन पर ही थी।

ऑटोमैटिक रिफंड: ई-टिकट के लिए टीडीआर (TDR) भरने की जरूरत को खत्म कर दिया गया है। ऑनलाइन कैंसिल करने पर रिफंड अब अपने आप प्रोसेस हो जाएगा।

क्लास अपग्रेड: यात्री अब ट्रेन छूटने के 30 मिनट पहले तक अपनी यात्रा की श्रेणी (जैसे स्लीपर से 3AC) को अपग्रेड कर सकते हैं।

बोर्डिंग स्टेशन: यात्री ट्रेन प्रस्थान के आधे घंटे पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे।

विपक्ष का हमला: जनता की जेब पर बोझ

कांग्रेस पार्टी ने इन नए नियमों की आलोचना की है। पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि 'मोदी सरकार जनता को लूटने का नया प्लान लेकर आई है।' विपक्ष का आरोप है कि रिफंड के नियमों में बदलाव से आम जनता को राहत देने के बजाय उन पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। कांग्रेस ने इसे 'वसूली सरकार' करार दिया है।

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कांग्रेस ने रेल टिकट कैंसल करने पर लागू होने वाले चार्ज के नए नियम को लेकर सरकार को घेरा

रेलवे ने आरोपों को बताया गलत

रेलवे ने कांग्रेस पार्टी के इन दावों को गलत बताया। रेलवे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने फैक्ट चेक हैंडल से बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए अब चार्ट तैयार करने का समय भी बदल दिया गया है। पहले चार्ट प्रस्थान से 4 घंटे पहले बनता था, जिसे अब बढ़ाकर 9 से 18 घंटे कर दिया गया है।

इससे दूर-दराज से आने वाले यात्रियों को पहले ही पता चल जाएगा कि उनकी सीट कन्फर्म है या नहीं। इससे उन यात्रियों को मदद मिलेगी जो कन्फर्मेशन न होने पर यात्रा का वैकल्पिक रास्ता ढूंढना चाहते हैं।

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