
MF Gifting Norms: मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने नियमों में छोटा सा बदलाव करते हुए म्यूचुअल फंड (MF) इन्वेस्टर्स के लिए अपने फंड की यूनिट्स को गिफ्ट करना बेहद आसान कर दिया है। अब आप अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स को अपने प्रियजनों को आसानी से गिफ्ट दे सकते हैं। इस बदलाव से यूनिट्स को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया बेहद सरल हो गई है, जिससे निवेशकों को टैक्स में बड़ी राहत मिल सकती है।
इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक, सेबी ने नियमों में बदलाव करते हुए, म्यूचुअल फंड यूनिट्स को गिफ्ट में देने की प्रक्रिया को काफी सरल और सुगम बना दिया है। पहले, जब निवेशक अपनी यूनिट्स को किसी और के नाम ट्रांसफर करना चाहते थे, तो उन्हें पहले उन यूनिट्स को बेचना पड़ता था। इस बिक्री पर उन्हें पूंजीगत लाभ (Capital Gain) टैक्स चुकाना पड़ता था, जिससे यह प्रक्रिया कठिन और महंगी हो जाती थी। अब नए नियमों के तहत, यूनिट्स को सीधे ट्रांसफर करना संभव हो सकेगा।
कोई भी शख्स जिसके पास एक केवाईसी के साथ वैध म्यूचुअल फंड फोलियो है वो अपने परिवार वालों, दोस्तों और अभिभावकों के जरिए बच्चों या फिर किसी म्यूचुअल फंड निवेशक को म्यूचुअल फंड गिफ्ट कर सकता है। इसके अलावा किसी से गिफ्ट के रूप में एमएफ पा सकता है।
यूनिट गिफ्ट देने वाले शख्स के फोलियो से गिफ्ट पाने वाले शख्स के फोलियो में सीधे पहुंचते हैं। ये ट्रांसफर CAMS या KFintech पोर्टल के जरिए होता है। इसके लिए यूनिट पाने वाले को इसकी सहमति देनी होती है। शुरुआती लागत और होल्डिंग की अवधि भी ट्रांसफर होती है।
टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि लंबे समय से इस सुधार की जरूरत महसूस की जा रही थी। यह गिफ्टिंग, विरासत और जॉइंट होल्डिंग जैसी चीजों में आने वाली सबसे बड़ी रुकावट को दूर करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को MF में काफी मुनाफा हुआ है। यानी लाखों रुपये का गेन है। अब वह उन यूनिट्स को अपने परिवार के किसी सदस्य को गिफ्ट कर सकता है। जैसे कि माता-पिता या वयस्क बच्चे। ऐसे में, जो मुनाफा हुआ है, वह सेक्शन 87A (Section 87A) के तहत टैक्स छूट की सीमा में आ सकता है और पूरी तरह टैक्स-फ्री हो सकता है।
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