First Overseas Capital पर SEBI का बड़ा एक्शन, 20 लाख के जुर्माने के साथ 2 साल के लिए बैन

सेबी ने गुरुवार को फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल पर नियमों का उल्लंघन करने पर 20 लाख के जुर्माने के साथ 2 साल के लिए बैन लगाया है। 

Shivam Shukla( विद इनपुट्स फ्रॉम भाषा)
पब्लिश्ड23 Oct 2025, 08:08 PM IST
सेबी
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सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ( SEBI) फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल पर बड़ी कार्रवाई की है। मार्केट रेगुलेटरी ने गुरुवार को इस कंपनी पर दो साल के बैन के साथ 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सेबी ने यह एक्शन गलत जानकारी और अंडरराइटिंग लिमिट्स का उल्लंघन करने पर लिया है। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि FOCL ने गलत और भ्रामक जानकारी दी हैं, अंडरराइटिंग प्रतिबद्धताओं के तहत प्राप्त सिक्योरिटीज के बारे में SEBI को सूचित करने में विफल रही।

ये कमियां भी आईं सामने

इसके अलावा सेबी ने अपने आदेश में कहा कि अर्धवार्षिक रिपोर्ट दाखिल करने में देरी की, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का एनआईएसएम प्रमाणन सुनिश्चित नहीं किया और अपनी वेबसाइट पर ट्रैक रिकॉर्ड का खुलासा नहीं किया है।

SEBI के पूर्णकालिक सदस्य (WTM) अमरजीत सिंह ने आदेश में कहा, ‘नोटिस प्राप्तकर्ता (फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल लिमिटेड) फाइनेंशियल ईयर 2018-19 से नेट वर्थ की आवश्यकताओं का पालन नहीं कर रहा है और सैट (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण) के निर्देशों के बाद ही नोटिस प्राप्तकर्ता ने अनुपालन किया है।’

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इस वजह से लगा 20 लाख का जुर्माना

उन्होंने आगे कहा कि नेट वर्थ की आवश्यकता कोई कागजी शर्त नहीं है जिसे आवेदकों को सेबी से रजिस्ट्रेशन के समय पूरा करना होता है। एमबी नियमों का उल्लंघन करने के लिए एफओसीएल पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

इस अवधि के लिए हुआ निरीक्षण

SEBI ने अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 तक एफओसीएल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान, सेबी ने पाया कि नोटिस प्राप्तकर्ता पांच करोड़ रुपये का नेट वर्थ बनाए रखने में विफल रहा है। इसलिए उसने एमबी (मर्चेंट बैंकर्स) नियमों का उल्लंघन किया है। इसके बाद, नियामक ने कंपनी के खिलाफ जांच कार्यवाही शुरू की। स्टैंडर्ड के उल्लंघन के लिए एफओसीएल के पंजीकरण प्रमाणपत्र को दो महीने के लिए सस्पेंड कर दिया।

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