₹30 लाख की सैलरी, ITR नहीं भरा, फिर भी ₹3.74 लाख का जुर्माना हुआ खत्म; ITAT के फैसले ने बदल दिया पूरा मामला

ITR Filing: दिल्ली के एक सैलरीड टैक्सपेयर को वित्त वर्ष 2018-19 में 30.22 लाख से ज्यादा की सैलरी मिली। तय समय पर ITR दाखिल नहीं किया। उनका तर्क था कि नौकरी बदलने के कारण समय पर दोनों कंपनी से फॉर्म 16 नहीं मिल पाया और सैलरी पर TDS भी कट चुका था। आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला

Jitendra Singh( विद इनपुट्स फ्रॉम लाइवमिंट.कॉम)
अपडेटेड18 Aug 2026, 12:52 PM IST
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ITR Filing: टैक्सपेयर्स ने आईटीएटी का दरवाजा खटखटाया और जांच की मांग की।
ITR Filing: टैक्सपेयर्स ने आईटीएटी का दरवाजा खटखटाया और जांच की मांग की।

ITR Filing: दिल्ली इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) के एक फ़ैसले से सैलरी पाने वाले एक टैक्सपेयर को बड़ी राहत मिली है। इस टैक्सपेयर ने 30 लाख से ज़्यादा की कमाई के बावजूद असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया था। इनकम टैक्स का नोटिस मिलने के बाद टैक्सपेयर ने अपनी पूरी इनकम की जानकारी दे दी थी, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम कम बताने के लिए उस पर 3.74 लाख का जुर्माना लगा दिया था।

अब ITAT ने यह जुर्माना हटा दिया है। ट्रिब्यूनल का कहना है कि टैक्सपेयर ने अपनी इनकम कम नहीं बताई थी, क्योंकि री-असेसमेंट के दौरान उसकी बताई गई इनकम को पूरी तरह स्वीकार कर लिया गया था।

जानिए क्या है पूरा मामला

फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के दौरान अग्रवाल की सैलरी से होने वाली इनकम 30 लाख से ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139(1) के तहत अपना रिटर्न फाइल नहीं किया। ITAT के आदेश में दर्ज जानकारी के अनुसार, उन्होंने उस साल नौकरी बदली थी और रिटर्न भरने की समय-सीमा खत्म होने से पहले दोनों एम्प्लॉयर्स से 'फॉर्म 16' नहीं ले पाए थे। उनका यह भी मानना ​​था कि चूंकि उनके एम्प्लॉयर्स ने पहले ही टैक्स काट लिया था और TDS 'फॉर्म 26AS' में दिख रहा था, इसलिए उनकी टैक्स से जुड़ी ज़िम्मेदारियां पूरी हो गई थीं।

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इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उनकी सैलरी से होने वाली इनकम के बारे में जानकारी मिली और उन्होंने असेसमेंट को फिर से शुरू किया। 19 अप्रैल 2023 को सेक्शन 148A(d) के तहत एक आदेश जारी किया गया, जिसके बाद सेक्शन 148 के तहत नोटिस भेजा गया। इसके बाद अग्रवाल ने अपनी कुल इनकम 30,22,900 बताते हुए रिटर्न फाइल किया। असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 143(2) और 142(1) के तहत और नोटिस जारी किए और टैक्सपेयर से जानकारी मांगी। जानकारी की जांच करने के बाद, ऑफिसर ने बिना किसी बढ़ोतरी या बदलाव के 30,22,900 की बताई गई इनकम को स्वीकार कर लिया। इसके बावजूद, असेसिंग ऑफिसर ने आय की कम रिपोर्टिंग के लिए सेक्शन 270A के तहत अलग से पेनल्टी की कार्यवाही शुरू की।

टैक्स डिपार्टमेंट ने 3.74 लाख का जुर्माना क्यों लगाया?

असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 148 के नोटिस के जवाब में फाइल किए गए रिटर्न में बताई गई पूरी 30,22,900 की रकम को 'कम बताई गई इनकम' (under-reported income) माना, क्योंकि टैक्सपेयर ने सेक्शन 139(1) के तहत ओरिजिनल रिटर्न फाइल नहीं किया था। लगाया गया जुर्माना 3,74,072 था, जो सेक्शन 270A के तहत 'कम बताई गई इनकम' मानी गई रकम पर देय टैक्स का 50% था। टैक्सपेयर ने कमिश्नर ऑफ़ इनकम टैक्स (अपील्स) के सामने इस जुर्माने को चुनौती दी, लेकिन अपील खारिज कर दी गई। इसके बाद वह ITAT के पास गए।

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रेवेन्यू ने ट्रिब्यूनल के सामने तर्क दिया कि अगर सेक्शन 148 का नोटिस जारी नहीं किया गया होता, तो टैक्सपेयर अपना रिटर्न फाइल नहीं करता और इनकम असेसमेंट से छूट सकती थी। हालांकि, ITAT ने इस बात की जांच की कि क्या ये हालात सेक्शन 270A के तहत आय की कम रिपोर्टिंग के दायरे में आते हैं।

ITAT ने जुर्माना क्यों हटाया

ट्रिब्यूनल ने देखा कि सेक्शन 270A उन खास हालात को कवर करता है जिनमें इनकम को कम बताया गया माना जाता है। इसने सेक्शन 270A(6)(a) पर भी विचार किया, जो उस इनकम को दायरे से बाहर रखता है जिसके लिए टैक्सपेयर ने सही और ईमानदार स्पष्टीकरण दिया हो और उस स्पष्टीकरण को साबित करने के लिए ज़रूरी अहम तथ्य बताए हों।

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अग्रवाल के मामले में, री-असेसमेंट नोटिस के जवाब में बताई गई इनकम को डिपार्टमेंट ने बिना किसी बढ़ोतरी के स्वीकार कर लिया। इसलिए ट्रिब्यूनल ने माना कि यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें टैक्सपेयर ने अपनी असल इनकम से कम रकम बताई हो। आखिर में आंकी गई इनकम 30,22,900 थी, जो ठीक उतनी ही रकम थी जितनी टैक्सपेयर ने बताई थी। ITAT ने इस बात पर भी गौर किया कि सैलरी से होने वाली इनकम और TDS की जानकारी फ़ॉर्म 26AS में दिख रही थी, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास उपलब्ध था।

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