Tax on Cash at Home: घर पर कैश रखने पर लगता है 84% टैक्स और जुर्माना? जानिए नियम क्या है

Income Tax on Unexplained Cash at Home: घर पर कैश रखने पर 84% जुर्माने की चर्चा से करदाताओं में चिंता है। हालांकि, टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक कैश रखने पर सीधा कोई जुर्माना नहीं लगता। तो आइए जानते हैं कि किन परिस्थितियों में ज्यादा टैक्स और जुर्माना लगता है।

Naveen Kumar Pandey
अपडेटेड10 Dec 2025, 11:08 PM IST
घर में रखे कैश पर कब लगता है जुर्माना? (सांकेतिक तस्वीर)
घर में रखे कैश पर कब लगता है जुर्माना? (सांकेतिक तस्वीर)(iStock)

84% Penalty Income Tax Rule: कुछ टैक्सपेयर्स के बीच यह डर फैल गया है कि अगर वे घर पर नकदी रखते हैं तो उन्हें 84% तक का भारी टैक्स और जुर्माना देना पड़ सकता है। हालांकि, यह बात पूरी तरह से सच नहीं है। टैक्स एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि घर पर कैश रखने पर कोई सीधा जुर्माना नहीं लगाया जाता है। यह टैक्स और पेनल्टी तभी लागू होती है जब आप उस नकदी के सोर्स के बारे में इनकम टैक्स विभाग को ठीक से नहीं समझा पाते हैं, और वह पैसा 'अस्पष्टीकृत आय' की श्रेणी में आ जाता है।

84% जुर्माना कब लगता है?

ClearTax की टैक्स एक्सपर्ट शेफाली मुंद्रा के अनुसार, 84% का यह भारी-भरकम जुर्माना इनकम टैक्स एक्ट की कुछ खास धाराओं से जुड़ा है। इनमें सेक्शन 68, 69, 69A और 69B शामिल हैं। ये धाराएं मुख्य रूप से ऐसे कैश जमा, धन या किसी संपत्ति से संबंधित हैं जिसके स्रोत को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। आसान शब्दों में, जब आप आय के स्रोत का हिसाब नहीं दे पाते हैं, तभी यह कार्रवाई होती है।

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घर पर कैश रखने पर लगता है जुर्माना? जानिए नियम (AI Generated Graphic)
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अनएक्सप्लेंड इनकम पर कैसे लगता है 78% टैक्स?

इनकम टैक्स विभाग ने अस्पष्टीकृत स्रोतों से होने वाली आय पर टैक्स लगाने के लिए धारा 115BBE को पेश किया था। इसे वित्त अधिनियम, 2012 के माध्यम से लागू किया गया था। इस धारा के तहत, अस्पष्टीकृत आय पर मूल रूप से 60% टैक्स, मूल कर का 25% सरचार्ज (अधिभार), और मूल कर का 4% सेस (उपकर) लगाया जाता है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन सभी को मिलाकर प्रभावी टैक्स दर लगभग 78% हो जाती है। सबसे खास बात यह है कि इस आय पर किसी तरह की कटौती या नुकसान की भरपाई (loss set-off) की अनुमति भी नहीं मिलती है।

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इस तरह 78% टैक्स बढ़कर बन जाता है 84% जुर्माना

शेफाली मुंद्रा बताती हैं कि अगर करदाता इस अस्पष्टीकृत आय को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में घोषित नहीं करता है, और बाद में मूल्यांकन (Assessment), सर्वे (Survey) या तलाशी (Search) के दौरान इस कैश का पता चलता है, तो मामला और गंभीर हो जाता है। ऐसे मामलों में, धारा 271AAC के तहत कुल प्रभावी टैक्स पर एक अतिरिक्त 10% जुर्माना भी लगाया जाता है। इस तरह, अस्पष्टीकृत राशि पर लगने वाला कुल टैक्स और जुर्माना लगभग 84% तक पहुंच जाता है।

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