PAN-Aadhaar Link: डेडलाइन नजदीक! अटक गया है पैन-आधार लिंक? जानें SMS का तरीका

PAN-Aadhaar Link: पैन और आधार को लिंक करना अब जरूरी हो गया है और इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर तय की गई है। समय पर लिंक न होने पर पैन निष्क्रिय हो सकता है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन, SMS या सर्विस सेंटर के जरिए पूरी की जा सकती है।

Priya Shandilya
अपडेटेड20 Dec 2025, 01:03 PM IST
आधार-पैन कार्ड लिंकिंग
आधार-पैन कार्ड लिंकिंग

Aadhaar Card-PAN Link: आजकल हर वित्तीय काम में पैन कार्ड और आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर आपने दोनों को लिंक नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा। सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड के लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। इसके बाद नियमों के तहत पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, जिससे रोजमर्रा के कई जरूरी काम अटक सकते हैं।

PAN इनएक्टिव हुआ तो क्या-क्या अटक जाएगा?

UIDAI और इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक, पैन को आधार से जोड़ना अब अनिवार्य है। जिन लोगों का पैन आधार से लिंक नहीं होगा, वे न तो टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे और न ही अन्य फाइनेंशियल सर्विसेज का फायदा उठा सकेंगे। टैक्स रिफंड क्लेम करना, नया बैंक अकाउंट खोलना, डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेना जैसे काम मुश्किल हो जाएंगे।

घर बैठे PAN और Aadhaar लिंक करने का आसान तरीका:

अच्छी बात यह है कि पैन-आधार लिंकिंग के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मोबाइल या लैपटॉप से कुछ ही मिनटों में यह काम किया जा सकता है।

  • सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • होम पेज पर "Link Aadhaar" (Quick Links में) पर क्लिक करें।
  • लॉगिन करने के बाद अपने प्रोफाइल सेक्शन में "Link Aadhaar" चुनें।
  • फिर अपना पैन, आधार नंबर और आधार पर लिखा नाम डालें।
  • अगर आधार कार्ड पर जन्मतिथि है, तो संबंधित बॉक्स टिक करें।
  • "I agree to validate my Aadhaar details with UIDAI" पर टिक करें।
  • "Link Aadhaar" पर क्लिक करें।
  • आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। उसे डालकर वेरिफाई करें।
  • स्क्रीन पर एक पॉप-अप आएगा, जिसमें बताया जाएगा कि आपका आधार सफलतापूर्वक पैन से लिंक हो गया है।

लॉगिन नहीं करना चाहते? ये तरीका अपनाएं

  • ई-फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर जाएं।
  • "Link Aadhaar" पर क्लिक करें।
  • अपना पैन और आधार नंबर डालें।
  • वेरिफिकेशन पूरा करें और निर्देशों का पालन करें।

SMS से भी हो सकता है लिंक

इस फॉर्मेट में SMS भेजें:

UIDPAN

इसे 567678 या 56161 पर भेजना होगा।

ऑनलाइन नहीं हो रहा तो क्या करें

अगर किसी वजह से ऑनलाइन या SMS से आधार-पैन लिंक नहीं हो पा रहा, तो NSDL या UTIITSL के अधिकृत पैन सर्विस सेंटर जाकर मैन्युअली लिंक कराया जा सकता है।

डेडलाइन चूक गए तो क्या PAN दोबारा चालू होगा

अगर पैन डीएक्टिव हो जाता है, तो उसे फिर से एक्टिव कराया जा सकता है। इसके लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर 1,000 का जुर्माना भरना होगा। इसके बाद पैन-आधार लिंक करने की रिक्वेस्ट देनी होगी, जिसमें सात से 30 दिन का समय लग सकता है।

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