Aadhaar–PAN Linking: अगले साल से इन लोगों का पैन कार्ड हो जाएगा बंद, ये 5 काम कभी नहीं कर पाएंगे

Aadhaar–PAN Linking: पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। ऐसे में अगर आपने लिंक नहीं किया तो 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड बंद हो सकता है। एक छोटी सी लापरवाही आपकी बड़ी वित्तीय योजनाओं में बाधा बन सकती है। लिहाजा समय रहते यह प्रक्रिया पूरी कर लें।

Jitendra Singh
अपडेटेड26 Nov 2025, 09:25 PM IST
Aadhaar–PAN Linking: पैन कार्ड बंद होने से कई वित्तीय काम बंद हो जाएंगे।
Aadhaar–PAN Linking: पैन कार्ड बंद होने से कई वित्तीय काम बंद हो जाएंगे। (HT)

Aadhaar–PAN Linking: भारत में रुपये-पैसों से जुड़ा कोई भी काम कराने के लिए पैन कार्ड (Pan Card) जरूरी होता है। जेब में रखा पैन कार्ड अब सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं रह गया है। यह वित्तीय पहचान का सबसे बड़ा सबूत है। पैन कार्ड को आधार से लिंक करना भी जरूरी है। इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 है। 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड बंद हो सकता है। ऐसे में UIDAI ने सभी नागरिकों को अपनी Aadhaar जानकारी समय रहते अपडेट करने की सलाह दी है। सरकार ने साफ कहा है कि 31 दिसंबर तक PAN को Aadhaar से लिंक न करने पर एक जनवरी 2026 से PAN कार्ड डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा।

UIDAI ने बताया कि Aadhaar में दर्ज नाम, पता, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक्स जैसे डेटा अगर पुराने हैं, तो बैंकिंग, वेलफेयर स्कीम या KYC से जुड़े काम अटक सकते हैं। यही वजह है कि नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे समय पर अपनी जानकारी की जांच करें और जरूरत होने पर अपडेट कराएं।

किसे करना है आधार–PAN लिंक?

वित्त मंत्रालय की ओर से 3 अप्रैल 2025 को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन लोगों को 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार आवेदन की एनरोलमेंट आईडी के आधार पर पैन (PAN) जारी किया गया है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक अपना आधार नंबर आयकर विभाग को देना जरूरी है। अगर आपने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार कार्ड के लिए आवेदन किया था और उसी की एनरोलमेंट आईडी (Enrolment ID) के जरिए पैन कार्ड बनवाया है, तो आपको 31 दिसंबर 2025 तक अपना आधार नंबर आयकर विभाग को जरूर बताना होगा।

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किन लोगों को लिंक करना जरूरी नहीं है?

हर किसी को Aadhaar और PAN लिंक करने की जरूरत नहीं है। कुछ कैटेगरी को सरकार ने इससे छूट दी है। जैसे कि 80 साल से ऊपर के लोग (Super Senior Citizens), गैर-निवासी भारतीय (NRI), जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय के निवासी, और जो भारतीय नागरिक नहीं हैं, उन्हें Aadhaar–PAN लिंक करने की जरूरत नहीं है।

पैन कार्ड बंद होने से रुक जाएंगे ये 5 काम

1. आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे।

2. इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा।

3. बैंक अकाउंट या म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन फेल हो जाएंगे।

4. कई मामलों में ज्यादा TDS या TCS कटेगा।

5. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के मुताबिक, इनएक्टिव PAN का मतलब है कि आपने PAN “फर्निश नहीं किया”, यानी कई जरूरी कामों में ये मान्य नहीं रहेगा।

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ऑनलाइन मिनटों में Aadhaar–PAN लिंक कैसे करें?

PAN को Aadhaar से लिंक करना बहुत आसान है। इसके लिए आपको बस Income Tax e-filing portal पर जाना होगा। इसके बाद Quick Links में या लॉगिन के बाद प्रोफाइल सेक्शन में जाकर “Link Aadhaar” पर क्लिक करें। फिर PAN और Aadhaar नंबर डालें। इसके बाद e-Pay Tax ऑप्शन से 1000 का लिंकिंग फीस पे करें और सबमिट कर दें। कुछ मिनट में आपका Aadhaar–PAN लिंक हो जाएगा।

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