Aadhaar-PAN linking deadline: पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने की समयसीमा में अब सिर्फ़ 9 दिन बचे हैं। देशभर के करदाताओं को जल्द कार्रवाई करनी होगी। अगर 1 जनवरी 2026 तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया, तो आपका पैन निष्क्रिय (Inoperative) हो जाएगा।
अगर आपका आधार 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले जारी हुआ है, तो आपको 31 दिसंबर 2025 तक पैन-आधार लिंक करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा और कई वित्तीय काम रुक सकते हैं।
पैन-आधार लिंक करना क्यों जरूरी है?
अगर पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं होते हैं, तो आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है:
अगर पैन और आधार का विवरण मेल नहीं खा रहा हो तो क्या करें?
अगर नाम, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर अलग होने की वजह से लिंकिंग नहीं हो पा रही है, तो पहले विवरण सही कराएं:
- पैन विवरण अपडेट करें: Protean या UTIITSL की वेबसाइट के जरिए
- आधार विवरण अपडेट करें: UIDAI वेबसाइट या UIDAI हेल्पडेस्क authsupport@uidai.net.in पर ईमेल करें
अगर इसके बाद भी लिंकिंग नहीं होती है, तो आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का विकल्प चुन सकते हैं। इसके लिए अधिकृत पैन सेवा केंद्र पर जाएं और साथ में ये चीज़ें ले जाएं:
लिंकिंग स्टेटस करें चेक?
पोर्टल पर जाकर आप यह देख सकते हैं:
- आधार पहले से लिंक है
- लिंकिंग का अनुरोध लंबित है
- आधार लिंक नहीं है
(डिस्क्लेमर: ये सलाह सामान्य जानकारी के लिए दी गई है। कोई फैसला लेने से पहले विशेषज्ञ से बात करें। मिंट हिंदी किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है।)