Aadhaar-PAN linking deadline: आधार-पैन लिंक करते समय भर दी गलत जानकारी? सिंपल स्टेप्स में जानें इसे सही करने का तरीका

1 जनवरी 2026 से पहले अपना पैन कार्ड आधार से लिंक कर लें। अगर नाम, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर में कोई गलती है, तो उसे कैसे ठीक करें, यह जानें और 1,000 के जुर्माने से बचें।

Manali Rastogi
अपडेटेड23 Dec 2025, 07:23 AM IST
आधार-पैन कार्ड लिंकिंग
आधार-पैन कार्ड लिंकिंग

Aadhaar-PAN linking deadline: पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने की समयसीमा में अब सिर्फ़ 9 दिन बचे हैं। देशभर के करदाताओं को जल्द कार्रवाई करनी होगी। अगर 1 जनवरी 2026 तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया, तो आपका पैन निष्क्रिय (Inoperative) हो जाएगा।

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अगर आपका आधार 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले जारी हुआ है, तो आपको 31 दिसंबर 2025 तक पैन-आधार लिंक करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा और कई वित्तीय काम रुक सकते हैं।

पैन-आधार लिंक करना क्यों जरूरी है?

अगर पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं होते हैं, तो आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है:

  • आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे
  • बैंक खाते से जुड़े बड़े लेन-देन सीमित हो सकते हैं
  • म्यूचुअल फंड, शेयर, बॉन्ड और बीमा में निवेश रुक सकता है
  • पर्सनल लोन, होम लोन या सस्ते ब्याज वाले लोन मिलना मुश्किल हो सकता है
  • पैन निष्क्रिय होने पर ज़्यादा TDS भी कट सकता है

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अगर पैन और आधार का विवरण मेल नहीं खा रहा हो तो क्या करें?

अगर नाम, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर अलग होने की वजह से लिंकिंग नहीं हो पा रही है, तो पहले विवरण सही कराएं:

  • पैन विवरण अपडेट करें: Protean या UTIITSL की वेबसाइट के जरिए
  • आधार विवरण अपडेट करें: UIDAI वेबसाइट या UIDAI हेल्पडेस्क authsupport@uidai.net.in पर ईमेल करें

अगर इसके बाद भी लिंकिंग नहीं होती है, तो आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का विकल्प चुन सकते हैं। इसके लिए अधिकृत पैन सेवा केंद्र पर जाएं और साथ में ये चीज़ें ले जाएं:

  • पैन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • 1,000 शुल्क
  • पैन-आधार ऑनलाइन लिंक करने की आसान प्रक्रिया
  • Income Tax e-Filing Portal पर जाएं
  • “Link आधार” विकल्प पर क्लिक करें
  • पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें
  • आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP से पुष्टि करें
  • अगर समयसीमा के बाद लिंक कर रहे हैं, तो पहले 1,000 e-Pay Tax के ज़रिए भुगतान करें और फिर विवरण दर्ज करें

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लिंकिंग स्टेटस करें चेक?

पोर्टल पर जाकर आप यह देख सकते हैं:

  • आधार पहले से लिंक है
  • लिंकिंग का अनुरोध लंबित है
  • आधार लिंक नहीं है

(डिस्क्लेमर: ये सलाह सामान्य जानकारी के लिए दी गई है। कोई फैसला लेने से पहले विशेषज्ञ से बात करें। मिंट हिंदी किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है।)

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