New vs Old Tax Slabs: नए और पुराने टैक्स स्लैब में कितनी होगी आपकी बचत? समझें पूरा गणित

New vs Old Tax Slabs: बजट 2025 में मध्यम वर्ग के लिए इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी गई है। अब 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नए टैक्स स्लैब के तहत टैक्स दरें कम की गई हैं और सेक्शन 87A के तहत रिबेट सीमा बढ़ाकर 12 लाख कर दी गई है।

एडिटेड बाय Priya Shandilya
पब्लिश्ड1 Feb 2025, 06:24 PM IST
Budget 2025: जानिए नए टैक्स स्लैब में आपको कितना फायदा मिलेगा
Budget 2025: जानिए नए टैक्स स्लैब में आपको कितना फायदा मिलेगा(Mint)

Budget 2025 in Hindi: New vs Old Tax Slabs: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार माध्यम वर्ग के लोगों के लिए बजट 2025 में बड़ी सौगात लाई। अब 12 लाख तक की एनुअल इनकम पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही नए टैक्स सिस्टम में टैक्स रेट्स को भी घटाया गया है, जिससे टैक्सपेयर्स को काफी राहत मिलेगी।

इस बजट को मिडिल-क्लास के लिए 'ड्रीम बजट' कहा जा रहा है। आइए जानते हैं कि इन बदलावों का आपकी आय पर क्या असर पड़ेगा।

बजट 2025: नए टैक्स सिस्टम में प्रस्तावित इनकम टैक्स रेट्स

IncomeTax Rate

0-4 lakh rupees

Nil

4-8 lakh rupees

5 per cent

8-12 lakh rupees

10 per cent

12-16 lakh rupees

15 per cent

16-20 lakh rupees

20 per cent

20- 24 lakh rupees

25 per cent

Above 24 lakh rupees

30 per cent

12 लाख तक की आमदनी वाले टैक्सपेयर्स को टैक्स में पूरी छूट मिलेगी क्योंकि रिबेट और कम टैक्स स्लैब रेट्स की वजह से उनका टैक्स जीरो हो जाएगा। 12 लाख कमाने वाले को 80,000 का टैक्स फायदा मिलेगा, जो वर्तमान टैक्स रेट्स के अनुसार 100% टैक्स राहत है। वहीं, 18 लाख कमाने वाले को 70,000 और 25 लाख कमाने वाले को 1,10,000 की टैक्स छूट मिलेगी।

पुराने टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लायबिलिटी (वित्त वर्ष 2024-25):

Salary income 10 lakh 15 lakh 20 Lakh 25 Lakh 30 Lakh
Less: Standard deduction75,000.0075,000.0075,000.0075,000.0075,000.00
Net Taxable Salary925,000.001,425,000.001,925,000.002,425,000.002,925,000.00
      
Tax42,500.00125,000.00267,500.00417,500.00567,500.00
Less: Rebate under section 87A---- 
Surcharge---- 
Education Cess1,700.005,000.0010,700.0016,700.0022,700.00
Tax payable44,200.00130,000.00278,200.00434,200.00590,200.00
Source: Taxmann

सेक्शन 87A के तहत रिबेट में बदलाव

बजट 2025 के अनुसार, असेसमेंट ईयर 2026-27 से सेक्शन 87A के तहत रिबेट सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है। अधिकतम रिबेट राशि 25,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दी गई है। हालांकि, यदि आपकी इनकम स्पेशल रेट्स पर टैक्स की जाती है, तो यह रिबेट लागू नहीं होगी।

टैक्समैन में सहायक प्रबंधक CA शिवम गुप्ता ने Livemint को बताया, "नए टैक्स स्लैब और सेक्शन 87A में बदलाव के कारण यदि कोई व्यक्ति डिफ़ॉल्ट टैक्स सिस्टम को नहीं छोड़ता है, तो उसे हमेशा फायदा ही होगा, भले ही वह सेक्शन 80C, 80D और 24(b) के तहत कटौती का दावा करे। बजट 2025 के तहत, धारा 87A छूट अब स्पेशल रेट्स पर लगाए गए टैक्स पर लागू नहीं होगी। नतीजतन, स्पेशल रेट इनकम वाले टैक्सपेयर्स धारा 87A के तहत रिबेट के फायदे के लिए एलिजिबल नहीं होंगे।""
 

बजट 2025 के प्रस्तावित टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लायबिलिटी (वित्त वर्ष 2025-26):

Salary income 10 lakh 15 lakh 20 lakh 25 lakh 30 lakh
Less: Standard deduction75,000.0075,000.0075,000.0075,000.0075,000.00
Net Taxable Salary925,000.001,425,000.001,925,000.002,425,000.002,925,000.00
      
Tax32,500.0093,750.00185,000.00307,500.00457,500.00
Less: Rebate under section 87A32,500.00----
Surcharge-  --
Education Cess-3,750.007,400.0012,300.0018,300.00
Tax payable-97,500.00192,400.00319,800.00475,800.00
Source: Taxmann

अन्य राहत

TDS और TCS की सीमा में वृद्धि- किराए पर टैक्स कटौती (TDS) की सीमा को 2.40 लाख सालाना से बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है। इससे छोटे टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी और अनुपालन आसान होगा।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत- वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टैक्स कटौती की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1,00,000 कर दी गई है।

रिमिटेंस पर TCS- RBI की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत रिमिटेंस पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। हालांकि, शिक्षा ऋण के लिए किए गए रिमिटेंस पर TCS हटा दिया गया है।

 

Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.

बिजनेस न्यूज़मनीNew vs Old Tax Slabs: नए और पुराने टैक्स स्लैब में कितनी होगी आपकी बचत? समझें पूरा गणित
More
बिजनेस न्यूज़मनीNew vs Old Tax Slabs: नए और पुराने टैक्स स्लैब में कितनी होगी आपकी बचत? समझें पूरा गणित