Gratuity Rules Change: अगर आपने किसी कंपनी में एक साल तक नौकरी की है, तो आप ग्रेच्युटी के हकदार बन जाते हैं। पहले ग्रेच्युटी 5 साल में मिलती थी, लेकिन हाल ही में हुए लागू हुए नए लेबर लॉ के आने के बाद कई नियमों में बदलाव हुआ है। इसमें एक ग्रेच्युटी पाने का नियम भी है, अब एक साल तक काम करने के बाद कर्मचारी ग्रेच्युटी पाने का हकदार हो जाता है।
कंपनी मना करें तो क्या करें?
अगर आपने कंपनी में एक साल पूरा कर लिया है, और कंपनी ग्रेच्युटी देने से मना कर रही है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि अब ये आपका हक है। पहले शिकायत के तौर पर आप अपने HR विभाग या मैनेजर से बात करें और मैटर को सुलझा लें। अगर उसके बाद भी ये बात नहीं बनती हैं, तो आप एक औपचारिक कदम उठा सकते हैं।
कंपनी को भेजें लीगल नोटिस
अगर कंपनी आपकी बात नहीं सुन रही है, तो आपको कंपनी को एक लीगल नोटिस भेजना होगा। इस नोटिस में आपको बताना होगा कि आपने एक साल नौकरी पूरी कर ली है, और आप ग्रेच्युटी के हकदार है। नोटिस भेजते हुए उसमें एक टाइम लिमिट के साथ जवाब भी देने को कहें। ऐसा करने से कंपनी को आपके नोटिस का जवाब देना होगा। अगर इसके बाद भी कंपनी आपको ग्रेच्युटी नहीं देती है, तो आपको सरकार की मदद लेनी होगी।
आपको सबसे पहले जिला श्रम आयुक्त के कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज करवानी होगी। इस शिकायत में लिखा होगा कि कंपनी आपके लीगल नोटिस का जवाब नहीं दे रही है। उसके बाद आपको और कंपनी को एक साथ बैठकर बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अगर आपका दावा सच होता है, तो विभाग कंपनी से आपको आपका हक दिलवा सकता है। अगर उसके बाद भी कंपनी नहीं मानती है, और श्रम आयुक्त के आदेश का उल्लंघन करती है, तो अधिकारी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और उनपर जुर्माना भी लगा सकते हैं।