अगर आपने कुछ जरूरी काम भूल गए हैं, तो आज (31 दिसंबर) उन्हें पूरा करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपको जुर्माना और दूसरी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये तीन काम PAN को Aadhaar से लिंक करना, FY 2024-25 के लिए लेट ITR भरना और GST का वार्षिक रिटर्न दाखिल करना हैं।
1. FY 2024-25 के लिए लेट ITR भरने की आखिरी तारीख
- आयकर दाताओं के लिए 31 दिसंबर आकलन वर्ष 2025-26 का बेलाटेड (लेट) ITR भरने की अंतिम तारीख है।
- देर से ITR भरने पर ₹5,000 तक जुर्माना और बकाया टैक्स पर ब्याज देना पड़ सकता है।
- कुछ नुकसान आगे ले जाने का लाभ नहीं मिलता।
- अगर आज भी नहीं भरा, तो बाद में अपडेटेड रिटर्न भरनी पड़ेगी, जिसमें ज्यादा टैक्स लग सकता है।
2. GST वार्षिक रिटर्न की अंतिम तारीख
- GST से जुड़े कारोबारियों और रजिस्टर्ड संस्थाओं के लिए भी 31 दिसंबर बहुत अहम है।
- इस दिन तक जीएसटी एनुअल रिटर्न भरनी होती है।
- इसमें साल भर की बिक्री, इनपुट टैक्स क्रेडिट, टैक्स भुगतान और रिफंड की जानकारी होती है।
- देर या गलती होने पर लेट फीस, नोटिस या जांच हो सकती है।
3. PAN–Aadhaar लिंक करने की आखिरी तारीख
CBDT ने PAN को Aadhaar से लिंक करना अनिवार्य किया है।
- अगर आज तक लिंक नहीं किया, तो 1 जनवरी 2026 से PAN निष्क्रिय (Inoperative) हो सकता है।
- निष्क्रिय PAN से बैंक, टैक्स और दूसरे वित्तीय काम नहीं हो पाएंगे।
PAN को Aadhaar से कैसे लिंक करें?
- incometax.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
- Quick Links में जाकर Link Aadhaar पर क्लिक करें।
- अपना PAN और Aadhaar नंबर डालें।
- जरूरत हो तो ₹1,000 लेट फीस (UPI/नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड) से भरें।
- OTP डालकर विवरण सत्यापित करें।
- सबमिट करें और कन्फर्मेशन का इंतजार करें।
- बाद में Link Aadhaar Status से स्थिति जांच सकते हैं।
PAN–Aadhaar पहले से लिंक है या नहीं, कैसे जानें?
SMS से जांचें:
अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से लिखें UIDPAN और भेजें 567678 या 56161 पर।