टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त MWP एक्ट चुना था या नहीं, क्या पुरानी पॉलिसी में करवा सकते हैं एक्टिवेट?

टर्म इंश्योरेंस लेते समय MWP (Married Women's Property) एक्ट का चुनाव करना आवश्यक है। जानें कि क्या आप अपनी पुरानी पॉलिसी में इसे जोड़ सकते हैं और इसके बिना आपके परिवार की वित्तीय सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है।

Naveen Kumar Pandey
अपडेटेड5 Sep 2025, 08:04 AM IST
टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त जरूर करें MWP एक्ट का चुनाव (AI Image)
टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त जरूर करें MWP एक्ट का चुनाव (AI Image)(Gemini)

What is MWP Act in Term Insurance: पत्नी और बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए टर्म इंश्योरेंस एक महत्वपूर्ण टूल है, और इसमें MWP (Married Women's Property) एक्ट फीचर एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच प्रदान करता है। MWP एक्ट के तहत ली गई पॉलिसी यह सुनिश्चित करती है कि पॉलिसी से मिलने वाली राशि किसी भी ऋणदाता (creditors) के दावे से सुरक्षित रहे। लेकिन, कई पॉलिसीधारक इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं कि क्या वे अपनी मौजूदा पॉलिसी में इस महत्वपूर्ण सुविधा को जोड़ सकते हैं?

क्या MWP एक्ट को पुरानी पॉलिसी में जोड़ा जा सकता है?

विशेषज्ञों और बीमा कंपनियों के दिशानिर्देशों के अनुसार, इसका सीधा जवाब है- नहीं। MWP एक्ट की सुविधा को पॉलिसी खरीदते समय ही चुना जाना अनिवार्य होता है। यह एक अभिन्न अंग है जो पॉलिसी जारी होने के बाद किसी भी तरह से जोड़ा नहीं जा सकता।

इसका कारण यह है कि MWP एक्ट के तहत ली गई पॉलिसी ट्रस्ट के रूप में एक अलग कानूनी इकाई का निर्माण करती है। इस ट्रस्ट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पॉलिसीधारक की मृत्यु के बाद मिलने वाली राशि पर किसी भी ऋणदाता, जैसे कि होम लोन या अन्य कर्ज देने वाले, का कोई दावा न हो। यह राशि सीधे तौर पर पत्नी और बच्चों को मिलती है। पॉलिसी की कानूनी प्रकृति को बाद में बदलना संभव नहीं होता।

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पॉलिसी लेते वक्त MWP एक्ट चुना या नहीं, कैसे पता करें?

अगर आपको याद नहीं है कि आपने अपनी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त MWP फीचर चुना था या नहीं, तो इसका पता नीचे दिए गए तरीकों से कर सकते हैं...

पॉलिसी डॉक्यूमेंट: सबसे पहले पॉलिसी की मूल कॉपी की जांच करें। अगर यह MWP एक्ट के तहत जारी की गई है, तो इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से पॉलिसी बॉन्ड पर या एक अलग 'MWP ऐडेंडम' के रूप में होगा।

बीमा कंपनी से संपर्क: यदि आपको दस्तावेज नहीं मिल रहा है, तो आप सीधे बीमा कंपनी की ग्राहक सेवा से संपर्क कर सकते हैं। आप ऑनलाइन पोर्टल पर लॉग इन करके या कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके अपनी पॉलिसी संख्या के साथ यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

शाखा में जाएं: आप निकटतम बीमा शाखा में जाकर भी सीधे प्रतिनिधि से इस बारे में जानकारी ले सकते हैं।

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यदि MWP एक्ट नहीं है तो क्या करें?

यदि आपने MWP एक्ट के तहत टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया है और आप अपने परिवार के लिए अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा चाहते हैं, तो कुछ विकल्प उपलब्ध हैं...

नई पॉलिसी खरीदें: सबसे प्रभावी तरीका यह है कि आप MWP एक्ट फीचर के साथ एक नई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें। आप किसी भी बीमाकर्ता से यह पॉलिसी ले सकते हैं, लेकिन इस बार ध्यान से आवेदन के समय ही MWP विकल्प का चयन करें।

नामांकित व्यक्ति (Nominee) को अपडेट करें: भले ही आपकी पॉलिसी में MWP एक्ट न हो, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि नामांकित व्यक्ति की जानकारी अपडेटेड हो। इससे क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया आसान हो जाएगी, हालांकि सेटलमेंट के वक्त कर्जदाताओं के कानूनी दावे से छूट नहीं मिल पाएगी।

एस्टेट प्लानिंग: किसी वित्तीय सलाहकार या वकील से सलाह लें। वे वसीयत या अन्य ट्रस्ट जैसे कानूनी तरीकों से आपके परिवार के लिए संपत्ति और बीमा राशि को सुरक्षित रखने के विकल्प सुझा सकते हैं। हालांकि, ये MWP एक्ट जितनी सुरक्षा नहीं दे सकते।

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MWP एक्ट मतलब, कर्जदारों से संपत्ति का सुरक्षा

कुल मिलाकर, अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए MWP एक्ट एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे पॉलिसी लेते समय ही चुनना पड़ता है। इंश्योरेंस पॉलिसी या किसी संपत्ति में नॉमिनी बना देने भर से संपत्ति पर सिर्फ उसी का अधिकार नहीं हो जाता है।

नॉमिनी को वही संपत्ति ट्रांसफर होती है जो कर्जदारों को चुकाने के बाद बचती है। लेकिन इंश्योरेंस लेते वक्त एमडब्ल्यूपी एक्ट का इस्तेमाल कर लिया तो क्लेम सेटलमेंट के वक्त एक भी पैसे पर कोई कर्जदार दावा नहीं कर पाएगा और पूरी रकम उसी व्यक्ति को मिलेगी जिसे आपने अपना नॉमिनी बनाया है।

की टेकअवेज
  • MWP एक्ट का चुनाव पॉलिसी खरीदते समय ही करना आवश्यक है।
  • MWP एक्ट के तहत पॉलिसी से मिलने वाली राशि पर ऋणदाताओं का कोई दावा नहीं होता।
  • यदि MWP एक्ट का विकल्प नहीं चुना गया है, तो नई पॉलिसी खरीदने पर विचार करें।

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