
Diwali Cash Bonus Tax Rules: दिवाली पर कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को दिवाली बोनस में कैश रुपये देती है। कई बार ये अमाउंट काफी ज्यादा होता है, ऐसे में कुछ लोगों के मन में सवाल आता है कि गिफ्ट पर तो टैक्स नहीं लगता है, लेकिन क्या दिवाली बोनस पर टैक्स लगेगा। अगर आप भी इस सवाल का जवाब खोज रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि दिवाली बोनस पर टैक्स लगता है या नहीं।
सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि गिफ्ट और बोनस दोनों अलग-अलग चीजें हैं। अगर कंपनी आपको दिवाली पर कोई गिफ्ट देती है, जैसे मिठाई, कपड़े, गैजेट्स या कोई अन्य वस्तु जिसकी कीमत ₹5,000 से कम है। उस पर टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर वही गिफ्ट ₹5,000 से ज्यादा का है, तो उसपर टैक्स लग सकता है।
कंपनी से मिलने वाले दिवाली बोनस में अगर कैश मिल रहा है, तो उस पर आपको टैक्स देना होगा। कंपनी की तरफ से मिला कैश आपकी सैलरी इनकम का हिस्सा माना जाएगा। इसलिए उस पर आपको कोई विशेष छूट नहीं मिलेगी। बोनस की पूरी रकम आपकी कुल एनुअल इनकम का हिस्सा होगी। उसपर इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा।
उदाहरण- अगर आपको दिवाली पर ₹20,000 का बोनस मिला है, तो वह आपकी सालाना आय में जुड़ जाएगा और उसी के अनुसार टैक्स की गणना होगी। अगर आप इसे छिपाते हैं, तो भविष्य में टैक्स नोटिस आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इसे आपको अपने हमेशा ITR भरते हुए इसे ध्यान से भरें।
| वार्षिक आय | टैक्स दर |
|---|---|
| ₹0 – ₹4 लाख | शून्य (NIL) |
| ₹4 लाख – ₹8 लाख | 5% |
| ₹8 लाख – ₹12 लाख | 10% |
| ₹12 लाख – ₹16 लाख | 15% |
| ₹16 लाख – ₹20 लाख | 20% |
| ₹20 लाख – ₹24 लाख | 25% |
| ₹24 लाख से अधिक | 30% |
नए टैक्स सिस्टम में अब ₹12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि छूट की सीमा ₹60,000 कर दी गई है।