पैन-आधार की लिंकिंग को न लें हल्के में, इनएक्टिव हुआ तो होंगी एक नहीं कई मुश्किलें, देख लीजिए लिस्ट

पैन कार्ड को आधार से लिंक करना सभी के लिए जरूरी है। अगर 31 दिसंबर तक लिंक नहीं किया गया, तो 1000 का जुर्माना देना होगा और पैन कार्ड निष्क्रिय भी हो सकता है। नए पैन के लिए आधार से वेरिफिकेशन भी जरूरी है। समय सीमा के बाद बिना लिंक किए पैन-आधार पर भी लेट फीस लगेगी।

Manali Rastogi
अपडेटेड24 Dec 2025, 11:37 AM IST
आधार-पैन कार्ड लिंकिंग
आधार-पैन कार्ड लिंकिंग

जैसे-जैसे आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आख़िरी तारीख़ नज़दीक आ रही है, लोग बड़ी संख्या में दोनों दस्तावेज़ों को जोड़ने में लगे हुए हैं। जो लोग 31 दिसंबर तक अपना पैन और आधार लिंक नहीं कर पाएंगे, उनसे 1000 का जुर्माना लिया जाएगा। इसके अलावा, जिनका पैन-आधार लिंक नहीं होगा, उनका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inoperative) भी हो सकता है।

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नियमों के अनुसार, पैन और आधार को लिंक करना सभी के लिए अनिवार्य है। नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने वालों के लिए आधार आधारित वेरिफिकेशन जरूरी है। 31 दिसंबर की समय-सीमा के बाद जिन लोगों के पास पैन और आधार दोनों मौजूद हैं लेकिन उन्होंने उन्हें लिंक नहीं किया है, उन पर भी लेट फीस लागू होगी। इस बीच पैन-आधार लिंक करने के लिए नियम की लिस्ट भी जारी की गई है, जिसके अनुसार ही आपको अपना काम करना है।

क्या हैं नियम और समय-सीमा?

  • आयकर विभाग द्वारा 3 अप्रैल, 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार, जिन लोगों का आधार-पैन लिंक नहीं होगा, उनका पैन इस तारीख के बाद निष्क्रिय हो जाएगा।
  • जिन लोगों को पैन 1 अक्टूबर, 2024 के बाद आवंटित किए गए हैं, उन्हें भी इस साल के अंत तक (31 दिसंबर तक) पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है।
  • सभी लोगों के लिए पैन को आधार से लिंक करने की पिछली अंतिम तिथि 31 मई, 2024 थी।
  • यदि कोई व्यक्ति 31 दिसंबर, 2025 को पैन को आधार से लिंक करता है, तो उसे 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा, क्योंकि लिंक करने की वास्तविक तिथि पहले ही निकल चुकी है।

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पैन निष्क्रिय होने के परिणाम

  • यदि पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो व्यक्ति को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है:
  • आयकर रिटर्न (ITR) भरने में मुश्किल।
  • रिफंड अटक सकता है।
  • नया पैन प्राप्त करने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा।
  • अधिक टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) और टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रह) का भुगतान करना पड़ सकता है।
  • फॉर्म 26AS का उपयोग नहीं कर पाएंगे।
  • टीसीएस/टीडीएस सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं होंगे।

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  • बैंक खाता नहीं खोल पाएंगे।
  • क्रेडिट/डेबिट कार्ड नहीं ले पाएंगे।
  • बैंक में 50,000 रुपये से अधिक नकद जमा नहीं कर पाएंगे।
  • 10,000 रुपये से अधिक के बैंक लेनदेन नहीं कर पाएंगे।
  • केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी।
  • सरकारी सेवाओं से वंचित हो सकते हैं।
  • म्यूचुअल फंड और इक्विटी में निवेश रुक सकता है।

(डिस्क्लेमर: ये सलाह सामान्य जानकारी के लिए दी गई है। कोई फैसला लेने से पहले विशेषज्ञ से बात करें। मिंट हिंदी किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है।)

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