जैसे-जैसे आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आख़िरी तारीख़ नज़दीक आ रही है, लोग बड़ी संख्या में दोनों दस्तावेज़ों को जोड़ने में लगे हुए हैं। जो लोग 31 दिसंबर तक अपना पैन और आधार लिंक नहीं कर पाएंगे, उनसे ₹1000 का जुर्माना लिया जाएगा। इसके अलावा, जिनका पैन-आधार लिंक नहीं होगा, उनका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inoperative) भी हो सकता है।
नियमों के अनुसार, पैन और आधार को लिंक करना सभी के लिए अनिवार्य है। नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने वालों के लिए आधार आधारित वेरिफिकेशन जरूरी है। 31 दिसंबर की समय-सीमा के बाद जिन लोगों के पास पैन और आधार दोनों मौजूद हैं लेकिन उन्होंने उन्हें लिंक नहीं किया है, उन पर भी लेट फीस लागू होगी। इस बीच पैन-आधार लिंक करने के लिए नियम की लिस्ट भी जारी की गई है, जिसके अनुसार ही आपको अपना काम करना है।
- बैंक खाता नहीं खोल पाएंगे।
- क्रेडिट/डेबिट कार्ड नहीं ले पाएंगे।
- बैंक में 50,000 रुपये से अधिक नकद जमा नहीं कर पाएंगे।
- 10,000 रुपये से अधिक के बैंक लेनदेन नहीं कर पाएंगे।
- केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी।
- सरकारी सेवाओं से वंचित हो सकते हैं।
- म्यूचुअल फंड और इक्विटी में निवेश रुक सकता है।
(डिस्क्लेमर: ये सलाह सामान्य जानकारी के लिए दी गई है। कोई फैसला लेने से पहले विशेषज्ञ से बात करें। मिंट हिंदी किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है।)