Income Tax News: 1 अप्रैल से बदल जाएगा ITR भरने का तरीका, अब Pre-filled फॉर्म से आसान होगी फाइलिंग

Income Tax News: 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स स्ट्रक्चर (Income Tax Act 2025) लागू होने जा रहा है, जिससे सैलरीड पर्सन को बेहद मदद मिलेगी।

Shivam Shukla
अपडेटेड10 Feb 2026, 03:52 PM IST
income tax news
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Income Tax News: मिडिल क्लास सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार इनकम टैक्स की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने की तैयारी कर रही है। इससे अब आपको भारी-भरकम फॉर्म्स और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन से छुटकारा मिल सकेगा। दरअसल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने अपने एक बयान में कहा कि 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स स्ट्रक्चर लागू होने जा रहा है। इससे सैलरीड टैक्सपेयर्स को बेहद मदद मिलेगी। अब ये टैक्सपेयर्स अपने प्री-फिल्ड रिटर्न को सीधे फाइल कर पाएंगे।

आयकर अधिनियम, 2025 पूरी तरह तैयार

पिछले कई दशकों से हम 1961 के पुराने इनकम टैक्स कानून (Income Tax Act 1961) का पालन कर रहे थे। इसमें समय के साथ कई बदलाव हुए, लेकिन उसकी जटिलता कम नहीं हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2024 में इस कानून की व्यापक समीक्षा का वादा किया था, जिसे रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया गया। अगस्त में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब आयकर अधिनियम, 2025 (Income Tax Act 2025) पूरी तरह तैयार है। CBDT चेयरमैन रवि अग्रवाल ने बताया कि सरकार ने नए नियमों और रिटर्न फॉर्म को बहुत ही सरल भाषा में तैयार किया है। इसका मुख्य उद्देश्य टैक्स फाइलिंग को आसान बनाना है।

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हटाई गईं गैर-जरूरी जटिलताएं

टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2019-20 में जब प्री-फिल्ड रिटर्न की शुरुआत हुई थी, तब भी तकनीकी खामियों और जटिल फॉर्म के कारण लोगों को मैन्युअल रूप से डेटा क्रॉस-चेक करना पड़ता था। लेकिन नए सिस्टम में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। अब सैलरीड क्लास को मिलने वाले फॉर्म्स में उनकी इनकम, इन्वेस्टमेंट और टैक्स डिडक्शन की डिटेल्स पहले से ही सटीक रूप से दर्ज होगी। चेयरमैन अग्रवाल ने बताया कि नए फॉर्म्स को डिजाइन करते समय गैर-जरूरी जटिलताओं को हटा दिया गया है। केवल उन्हीं जानकारियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो विभाग के लिए प्रासंगिक हैं।

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आम लोगों से मांगी गईं प्रतिक्रियाएं

बता दें कि सरकार ने नए नियमों और फॉर्म्स का ड्राफ्ट पब्लिक कर दिया गया है और हितधारकों से सुझाव व प्रतिक्रियाएं मांगी गई हैं। यह प्रक्रिया मार्च के पहले सप्ताह तक पूरी होने की उम्मीद है, जिसके बाद अंतिम अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को बजट भाषण के दौरान भी इस बात पर जोर दिया था कि नए नियम लागू होने से पहले करदाताओं को उन्हें समझने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।

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