Driving License: ना RTO का चक्कर, ना ड्राइविंग टेस्ट… ऑनलाइन ऐसे रिन्यू करें अपना ड्राइविंग लाइसेंस

DL Renewal: भारत में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना अब आसान हो गया है। अब आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से इसे रिन्यू कर सकते हैं। आइए जानें ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने की प्रक्रिया क्या है और क्या हैं इसके नियम-कानून।

Priya Shandilya
पब्लिश्ड9 Aug 2025, 05:47 PM IST
अब ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना हुआ आसान, घर बैठे निपटाएं पूरा काम
अब ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना हुआ आसान, घर बैठे निपटाएं पूरा काम(Mint)

Driving License: ड्राइविंग लाइसेंस (DL) रिन्यूअल अब उतना मुश्किल नहीं रहा। अगर डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं और इंटरनेट का बेसिक इस्तेमाल आता है, तो आप बिना किसी एजेंट के खुद ही घर बैठे लाइसेंस रिन्यू कर सकते हैं। इससे न सिर्फ समय और पैसा बचेगा, बल्कि अनावश्यक भागदौड़ से भी छुटकारा मिलेगा।

भारत में DL की वैलिडिटी आम तौर पर 20 साल होती है, लेकिन 40 साल पार करने के बाद इसे समय-समय पर रिन्यू कराना जरूरी हो जाता है। कई लोग सोचते हैं कि रिन्यूअल के लिए आरटीओ ऑफिस में लंबी लाइन लगानी पड़ेगी, फॉर्म भरने और ड्राइविंग टेस्ट से गुजरना होगा, लेकिन अब ये सब झंझट खत्म हो चुका है। सिर्फ 400 में आप घर बैठे ही लाइसेंस रिन्यू करा सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे।

एक्सपायर होने के बाद भी वैलिडिटी

अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो चिंता की जरूरत नहीं। यह एक्सपायरी के बाद भी 30 दिन तक वैलिड रहता है। इस दौरान आप बिना किसी जुर्माने के अपना डीएल रिन्यू करा सकते हैं। अगर आपने डीएल की वैलिडिटी खत्म होने के एक साल बाद रिन्यू के लिए अप्लाई किया, तो आपको नया लाइसेंस बनवाना होगा और ड्राइविंग टेस्ट देना अनिवार्य होगा।

कब होगा टेस्ट?

रिन्यूअल के समय ड्राइविंग टेस्ट होना या न होना आपके राज्य के नियम और आपके ड्राइविंग रिकॉर्ड पर निर्भर करता है। अगर आपके खिलाफ ओवरस्पीडिंग या ड्रंक एंड ड्राइव का मामला दर्ज है, तो ड्राइविंग टेस्ट जरूर होगा।

उम्र के हिसाब से वैलिडिटी

40 साल की उम्र के बाद: DL की वैधता 10 साल की होगी।

50 साल की उम्र के बाद: हर 5 साल में रिन्यू कराना जरूरी।

कमर्शियल लाइसेंस: हर 3 साल में रिन्यू करना होगा।

जरूरी डॉक्यूमेंट्स

  • पुराना ड्राइविंग लाइसेंस
  • आधार कार्ड की कॉपी
  • पता (Address Proof)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • रिन्यूअल फीस की रसीद
  • 40 साल से ज्यादा की उम्र है तो मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी

घर बैठे कैसे करें DL Renewal?

  • सबसे पहले परिवहन सेवा (Parivahan Sewa) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • "Drivers/Learners License" पर क्लिक करें।
  • अपना राज्य चुनें।
  • "Apply for DL Renewal" पर क्लिक करें।
  • फॉर्म 1A खोलें और "Continue" दबाएं।
  • अपनी डिटेल भरें और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।
  • फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें।
  • फीस ( 300– 400) का भुगतान करें और रसीद सेव करें।

कुछ दिनों बाद DL आपके पते पर डाक से आ जाएगा।

कुछ राज्यों में ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद RTO ऑफिस जाना पड़ सकता है। इसलिए अपने राज्य के नियम पहले चेक कर लें।

Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.

बिजनेस न्यूज़मनीDriving License: ना RTO का चक्कर, ना ड्राइविंग टेस्ट… ऑनलाइन ऐसे रिन्यू करें अपना ड्राइविंग लाइसेंस
More
बिजनेस न्यूज़मनीDriving License: ना RTO का चक्कर, ना ड्राइविंग टेस्ट… ऑनलाइन ऐसे रिन्यू करें अपना ड्राइविंग लाइसेंस