EPFO ने दी चेतावनी! यह काम नहीं किया तो डूब सकता है पेंशन और ब्याज का पैसा

EPFO Date of Exit Update: EPFO ने चेतावनी दी है कि नौकरी की तारीखों में छोटी-सी गलती भी आपके प्रोविडेंट फंड बैलेंस और पेंशन की पात्रता पर असर डाल सकती है। EPFO ने PF खाते में नौकरी शुरू करने और छोड़ने की तारीख को अपडेट रखने की सलाह दी है।

Jitendra Singh
पब्लिश्ड7 Apr 2026, 08:10 PM IST
EPFO Date of Exit Update: PF खाते पर डेट ऑफ जॉइनिंग खुद ही अपडेट कर सकते हैं।
EPFO Date of Exit Update: PF खाते पर डेट ऑफ जॉइनिंग खुद ही अपडेट कर सकते हैं।

EPFO Date of Exit Update: अगर आप नौकरी करते हैं और अपने भविष्य के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) खाते में पैसा जमा करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। एक छोटी सी गलती यूजर्स के लिए भारी पड़ सकती है। EPFO ने अपने सदस्यों को सलाह दी है कि वे अपने प्रोविडेंट फंड (PF) अकाउंट में जॉइनिंग डेट (DoJ) और एग्जिट डेट जरूर चेक करें। अगर कोई गलती है तो उसे फौरन ठीक करें। इन तारीखों में किसी भी तरह की गड़बड़ी हुई तो PF का पैसा निकालने या रिटायरमेंट के समय आपको नुकसान हो सकता है और पेंशन पर भी असर पड़ सकता है।

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर हाल ही में की गई एक पोस्ट में, EPFO ​​ने कहा कि इन तारीखों में "एक छोटी सी गलती" PF जमा और पेंशन की पात्रता, दोनों पर असर डाल सकती है। इसलिए सदस्यों से आग्रह किया गया है कि वे इन गलतियों को नज़रअंदाज़ न करें।

क्यों जरूरी हैं DoJ और Exit Date?

Date of Joining (DoJ) और Exit Date किसी भी कर्मचारी के PF रिकॉर्ड का आधार होती हैं। DoJ यह बताती है कि कर्मचारी ने कंपनी में कब जॉइन किया, जबकि Exit Date यह दर्शाती है कि उसने नौकरी कब छोड़ी। इन दोनों तारीखों के आधार पर ही EPFO यह तय करता है कि कर्मचारी ने कितने समय तक योगदान किया और वह कितने लाभ का हकदार है। अगर इनमें गड़बड़ी होती है, तो पूरा सर्विस रिकॉर्ड प्रभावित हो सकता है।

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एग्जिट तारीख अपडेट नहीं होने पर आप ऑनलाइन पीएफ नहीं निकाल सकते हैं। आप पेंशन बेनिफिट के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। अपना पुराना पीएफ अकाउंट नहीं बंद कर सकते हैं। आपको बता दें कि पहले सिर्फ नियोक्ता ही यह जानकारी अपडेट कर सकते थे, जिसके चलते कई बार देरी हो जाती थी। अब इसे कर्मचारी खुद UAN पोर्टल पर जाकर अपडेट कर सकते हैं।

क्या हो सकता है नुकसान?

EPFO के अनुसार, गलत DoJ या Exit Date कई तरह की परेशानियों का कारण बन सकती है।

  • PF क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।
  • निकासी (Withdrawal) में देरी हो सकती है।
  • जॉब बदलने पर PF ट्रांसफर अटक सकता है।
  • पेंशन (EPS) की गणना गलत हो सकती है।
  • रिटायरमेंट के समय मिलने वाले लाभ कम हो सकते हैं।

यानी एक छोटी सी एंट्री की गलती लंबे समय में बड़ा वित्तीय नुकसान करा सकती है।

कब होती है यह गलती?

अक्सर यह त्रुटियां नियोक्ता (Employer) द्वारा डेटा एंट्री के समय हो जाती हैं। कई बार कर्मचारी नौकरी बदलते समय Exit Date अपडेट नहीं होती या गलत तारीख दर्ज हो जाती है। इसके अलावा, पुराने रिकॉर्ड को अपडेट करते समय भी गलती की संभावना रहती है। इसलिए EPFO ने कर्मचारियों को खुद अपने डेटा की जांच करने की सलाह दी है।

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कैसे करें अपने PF अकाउंट की जांच?

आप अपने PF अकाउंट की जानकारी ऑनलाइन आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके लिए:

  • UAN पोर्टल पर लॉगिन करें
  • ‘View Service History’ सेक्शन में जाएं।
  • वहां अपने सभी नियोक्ताओं की जानकारी देखें।
  • DoJ और Exit Date को ध्यान से चेक करें।
  • अगर कोई भी जानकारी गलत दिखे, तो उसे नजरअंदाज न करें।

गलती हो तो कैसे करें सुधार?

अगर आपके PF रिकॉर्ड में DoJ या Exit Date गलत है, तो आप इसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए:

  • UAN पोर्टल पर लॉगिन करें
  • ‘Update Date of Exit’ या संबंधित विकल्प चुनें।
  • सही जानकारी दर्ज करें।
  • जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
  • नियोक्ता की मंजूरी के बाद अपडेट हो जाएगा।
  • कुछ मामलों में आपको अपने HR या कंपनी से भी संपर्क करना पड़ सकता है।

किन दस्तावेजों की पड़ सकती है जरूरत?

डेटा सुधार के लिए आमतौर पर ये दस्तावेज मांगे जा सकते हैं:

  • जॉइनिंग लेटर या ऑफर लेटर
  • रिलीविंग लेटर
  • सैलरी स्लिप
  • आधार कार्ड

ये दस्तावेज आपकी सही सर्विस अवधि को प्रमाणित करते हैं।

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पीएफ में अपनी एग्जिट तारीख कैसे करें अपडेट:

1. सबसे पहले आपको ईपीएफ मेंबर पोर्टल पर जाना है।

2. उसके बाद आपको अपने यूएएन, पासवर्ड और कैप्चा का उपयोग करके लॉग इन करना है।

3. अब आपको मैनेज पर क्लिक करना है और उसके बाद मार्क एग्जिट पर क्लिक करना है।

4. यहां पर आपको अपने पुराने और वर्तमान एंप्लॉयर अकाउंट की लिस्ट नजर आएगी।

5. अब आपको उस एंप्लॉयर का चयन करना है, जहां से आपने नौकरी छोड़ी है।

6. उस पीएफ अकाउंट का चयन करना है, जिसकी एग्जिट तारीख आप अपडेट करना चाहते हैं।

7. अब आपको एग्जिट की तारीख और एग्जिट की वजह आदि जैसी दर्ज करनी है।

8. अपने आधार से लिंक ओटीपी से वेरिफाई करना है और सबमिट करना है।

9. इसके बाद आपके पीएफ अकाउंट में आपकी एग्जिट की तारीख तुरंत अपडेट हो जाएगी।

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