
EPFO Date of Exit Update: अगर आप नौकरी करते हैं और अपने भविष्य के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) खाते में पैसा जमा करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। एक छोटी सी गलती यूजर्स के लिए भारी पड़ सकती है। EPFO ने अपने सदस्यों को सलाह दी है कि वे अपने प्रोविडेंट फंड (PF) अकाउंट में जॉइनिंग डेट (DoJ) और एग्जिट डेट जरूर चेक करें। अगर कोई गलती है तो उसे फौरन ठीक करें। इन तारीखों में किसी भी तरह की गड़बड़ी हुई तो PF का पैसा निकालने या रिटायरमेंट के समय आपको नुकसान हो सकता है और पेंशन पर भी असर पड़ सकता है।
सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर हाल ही में की गई एक पोस्ट में, EPFO ने कहा कि इन तारीखों में "एक छोटी सी गलती" PF जमा और पेंशन की पात्रता, दोनों पर असर डाल सकती है। इसलिए सदस्यों से आग्रह किया गया है कि वे इन गलतियों को नज़रअंदाज़ न करें।
Date of Joining (DoJ) और Exit Date किसी भी कर्मचारी के PF रिकॉर्ड का आधार होती हैं। DoJ यह बताती है कि कर्मचारी ने कंपनी में कब जॉइन किया, जबकि Exit Date यह दर्शाती है कि उसने नौकरी कब छोड़ी। इन दोनों तारीखों के आधार पर ही EPFO यह तय करता है कि कर्मचारी ने कितने समय तक योगदान किया और वह कितने लाभ का हकदार है। अगर इनमें गड़बड़ी होती है, तो पूरा सर्विस रिकॉर्ड प्रभावित हो सकता है।
एग्जिट तारीख अपडेट नहीं होने पर आप ऑनलाइन पीएफ नहीं निकाल सकते हैं। आप पेंशन बेनिफिट के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। अपना पुराना पीएफ अकाउंट नहीं बंद कर सकते हैं। आपको बता दें कि पहले सिर्फ नियोक्ता ही यह जानकारी अपडेट कर सकते थे, जिसके चलते कई बार देरी हो जाती थी। अब इसे कर्मचारी खुद UAN पोर्टल पर जाकर अपडेट कर सकते हैं।
EPFO के अनुसार, गलत DoJ या Exit Date कई तरह की परेशानियों का कारण बन सकती है।
यानी एक छोटी सी एंट्री की गलती लंबे समय में बड़ा वित्तीय नुकसान करा सकती है।
अक्सर यह त्रुटियां नियोक्ता (Employer) द्वारा डेटा एंट्री के समय हो जाती हैं। कई बार कर्मचारी नौकरी बदलते समय Exit Date अपडेट नहीं होती या गलत तारीख दर्ज हो जाती है। इसके अलावा, पुराने रिकॉर्ड को अपडेट करते समय भी गलती की संभावना रहती है। इसलिए EPFO ने कर्मचारियों को खुद अपने डेटा की जांच करने की सलाह दी है।
आप अपने PF अकाउंट की जानकारी ऑनलाइन आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके लिए:
अगर आपके PF रिकॉर्ड में DoJ या Exit Date गलत है, तो आप इसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए:
डेटा सुधार के लिए आमतौर पर ये दस्तावेज मांगे जा सकते हैं:
ये दस्तावेज आपकी सही सर्विस अवधि को प्रमाणित करते हैं।
1. सबसे पहले आपको ईपीएफ मेंबर पोर्टल पर जाना है।
2. उसके बाद आपको अपने यूएएन, पासवर्ड और कैप्चा का उपयोग करके लॉग इन करना है।
3. अब आपको मैनेज पर क्लिक करना है और उसके बाद मार्क एग्जिट पर क्लिक करना है।
4. यहां पर आपको अपने पुराने और वर्तमान एंप्लॉयर अकाउंट की लिस्ट नजर आएगी।
5. अब आपको उस एंप्लॉयर का चयन करना है, जहां से आपने नौकरी छोड़ी है।
6. उस पीएफ अकाउंट का चयन करना है, जिसकी एग्जिट तारीख आप अपडेट करना चाहते हैं।
7. अब आपको एग्जिट की तारीख और एग्जिट की वजह आदि जैसी दर्ज करनी है।
8. अपने आधार से लिंक ओटीपी से वेरिफाई करना है और सबमिट करना है।
9. इसके बाद आपके पीएफ अकाउंट में आपकी एग्जिट की तारीख तुरंत अपडेट हो जाएगी।
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