
EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation - EPFO) ने इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न (Electronic Challan-cum-Return यानी ECR) का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस सुविधा में रिटर्न जमा करना और पेमेंट की प्रक्रिया को अलग-अलग कर दिया गया है। इसके साथ ही सिस्टम आधारित सत्यापन की सुविधा भी मुहैया कराई गई है। इसका मकसद गलत ईसीआर को जमा करने से रोकना है। यह बदलाव सितंबर महीने की सैलरी से शुरू हो जाएगा। EPFO ने एक नोटिफिकेशन के जरिए इस बात की जानकारी दी है।
बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी खबर के मुताबिक, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की धारा 18B और 7Q के तहत नुकसान और ब्याज के कैलकुलेशन का प्रावधान है। धारा 7Q के तहत नियोक्ता (Employer) के लिए किसी भी ईपीएफ बकाए के ब्याज को समय पर भुगतान करना जरूरी है। EPFO ने बताया कि नई सुविधाओं में रिटर्न और पेमेंट को अलग रखा जाएगा, जिससे प्रक्रिया और साफ-सुथरी होगी। इस अपडेट से कर्मचारियों को भी अपने योगदान की स्थिति बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी।
1. आसान रिटर्न और पेमेंट सेग्रिगेशन
2. गलत ECR जमा करने से रोकने के लिए सिस्टम-बेस्ड वेरिफिकेशन
3. ECR के साथ-साथ हर्जाने और इंट्रेस्ट का कैलकुलेशन
4. कुछ शर्तों के साथ ईसीआर में संशोधन की सुविधा
5. ईसीआर के मौजूदा फॉर्मेट में कोई बदलाव नहीं।
ईसीआर, नियोक्ताओं द्वारा ईपीएफओ को पेश किया जाने वाला एक अनिवार्य मासिक इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न है। इसमें सदस्यों के वेतन, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (ईडीएलआई) योजनाओं में योगदान की जानकारी होती है। ईसीआर भुगतान के लिए रिटर्न और चालान दोनों का काम करता है। इस बीच, ईपीएफओ ने देश भर के लाखों ग्राहकों के लिए अपनी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सुलभ और यूजर फ्रेंडली बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण सुधारों की शुरुआत की है।
अगर पीएफ सदस्य की मृत्यु हो जाती है और पैसा नाबालिग बच्चों के बैंक खाते में जाना है, तो इसके लिए अब अभिभावक प्रमाण पत्र (Guardianship Certificate) की जरूरत नहीं होगी। यानी अब नाबालिगों के लिए क्लेम सेटलमेंट करना पहले से आसान हो गया है।
कई सदस्य अब भी अपना Aadhaar नंबर UAN से लिंक (सीड/वेरिफाई) नहीं कर पाए हैं या उनमें सुधार की जरूरत है। इसके लिए EPFO ने जॉइंट डिक्लेरेशन की प्रक्रिया को और आसान कर दिया है। अब आधार से जुड़ी जानकारी सही कराने और लिंक करने में सदस्यों को परेशानी नहीं होगी।
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