
EPFO Withdrawal Rules: अगर आप नौकरी करते हैं और अपने भविष्य के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते में पैसा जमा करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सब्सक्राइबर्स को ज्यादा सुविधा और फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए विद्ड्रॉल के नियमों को ढील देने पर विचार कर रही है। इससे EPFO के सब्सक्राइबर्स घर खरीदने, शादी और एजुकेशन के लिए ज्यादा पैसे निकाल सकेंगे। ईपीएफओ यह बदलाव एक साल के अंदर लागू हो सकता है। ईपीएफओ लगातार सब्सक्राइबर्स के लिए नियमों को आसान बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है।
मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, EPFO के सब्सक्राइबर्स अब रिटायरमेंट से पहले पूरे पैसे निकाल सकेंगे। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर मनीकंट्रोल को बताया कि कि सब्सक्राइबर्स पर पाबंदी नहीं लगाना चाहते हैं। यह उनका पैसा है। जरूरत पड़ने पर उन्हें अपना पैसा निकालने की आजादी होनी चाहिए। कहा जा रहा है कि अब 10 साल की नौकरी पूरी होने के बाद जरूरत पड़ने पर पूरे पैसे निकाल सकते हैं। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
मौजूदा नियमों के अनुसार, सब्सक्राइबर्स की उम्र 58 साल पूरी होनी चाहिए या फिर दो महीने से अधिक समय से बेरोजगार हों, ऐसे में आंशिक रूप से पैसे निकाल सकते हैं। वहीं नौकरी के 5 साल बाद मकान, फ्लैट खरीदने या घर बनवाने के लिए या जमीन खरीदने के लिए कुछ पैसे निकाल सकते हैं। शादी (फैमिली में) के लिए पैसा निकालने पर कम से कम 7 साल की नौकरी पूरी होना जरूरी है, और उस कंडीशन में भी 50% कर्मचारी का योगदान और उस पर ब्याज ही निकाला जा सकता है। घर खरीदने या बनाने के लिए, डिपॉजिट का 90 फीसदी तक निकाला जा सकता है। शर्त यह है कि प्रॉपर्टी सदस्य, उसके पति/पत्नी या दोनों के संयुक्त नाम पर होनी चाहिए।
ये बदलाव खासतौर पर उन लोगों की मदद करेगा जो 58 साल की उम्र तक इंतजार नहीं करना चाहते और जल्दी रिटायर होना चाहते हैं या मजबूरी में नौकरी छोड़नी पड़ती है। ऐसे में उन्हें अपने PF (प्रोविडेंट फंड) का पैसा निकालने के लिए रिटायरमेंट तक रुकना नहीं पड़ेगा।
अब 1 लाख रुपये तक की रकम आप अपने PF अकाउंट से UPI या ATM के जरिए तुरंत निकाल सकते हैं. इससे इमरजेंसी में मदद मिलती है।
पहले 1 लाख रुपये तक के दावे ऑटोमैटिक प्रोसेस होते थे, अब ये सीमा ₹5 लाख कर दी गई है। इससे छोटे दावों में फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है।
PF क्लेम के लिए जरूरी दस्तावेजों की संख्या 27 से घटाकर 18 कर दी गई है। इससे 3-4 दिनों में प्रक्रिया पूरी हो रही है।
अगर आपकी नौकरी को 3 साल हो गए हैं, तो आप PF का 90% हिस्सा घर के डाउन पेमेंट या EMI के लिए निकाल सकते हैं।
अब EPFO का नया वर्जन EPFO 3.0 आने वाला है, जिसमें UPI पेमेंट, मोबाइल ऐप, ATM कार्ड से निकासी और ऑनलाइन सर्विस ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
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