EPFO: ऐसे कर्मचारी पेंशन के लिए EPS में नहीं कर सकते योगदान, जानिए क्यों

EPFO: कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियमित आय प्रदान करती है। 10 साल की नौकरी और 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर पेंशन मिलती है। इस बीच EPFO ने कुछ नियमों में बदलाव किया है। जिसमें कुछ कर्मचारी पेंशन फंड में योगदान नहीं कर सकते हैं, आइये जानते हैं क्यों

Jitendra Singh
अपडेटेड11 Oct 2025, 01:37 PM IST
EPFO: EPS की शुरुआत 16 नवंबर 1995 को कर्मचारी परिवार पेंशन योजना 1971 के स्थान पर की गई थी।
EPFO: EPS की शुरुआत 16 नवंबर 1995 को कर्मचारी परिवार पेंशन योजना 1971 के स्थान पर की गई थी।

EPS Contribution Rule: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से ग्राहकों की सुविधा के लिए समय-समय पर अलर्ट जारी करता रहता है। ऐसे में अगर यदि आप भी ईपीएफओ के कर्मचारी यह सब्सक्राइबर है तो यह खबर आपके लिए है। EPFO ने अपने इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न (ECR) सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। ऐसे में अब कुछ कर्मचारी एंप्लॉईज पेंशन स्कीम (Employees' Pension Scheme) यानी ईपीएस (EPS) में योगदान नहीं कर पाएंगे। इस बदलाव का सीधा असर उन कर्मचारियों पर पड़ेगा जिनकी उम्र 58 साल से अधिक हो चुकी है।

दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) का संचालन करता है। इस योजना के तहत, सदस्य अपनी सेवा अवधि और वेतन के आधार पर एक निश्चित अवधि के बाद मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं। EPS की शुरुआत 16 नवंबर 1995 को कर्मचारी परिवार पेंशन योजना 1971 के स्थान पर की गई थी।

ऐसे कर्मचारी EPS में नहीं कर सकते हैं योगदान

फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक, EPFO के नियमों के तहत जब कोई कर्मचारी 58 साल की उम्र पूरी कर लेता है, तो उसके लिए EPS में कंट्रीब्यूशन की इजाजत नहीं होती है। हालांकि अगर किसी कर्मचारी को एंप्लॉयर ने डेफर्ड यानी स्थगित पेंशन (deferred pension) के लिए एलिजिबल बताया हो, तो ऐसे मामलों में योगदान जारी रख सकते हैं। इसके अलावा जिन कर्मचारियों की सैलरी 15,000 रुपये से अधिक है और जिन्होंने 1 सितंबर 2014 या उसके बाद EPS जॉइन किया है, वे भी ईपीएस में योगदान नहीं कर सकते हैं। फिर भी ऐसे कई मामलों में पेंशन कंट्रीब्यूशन जारी रहता था, जो नियमों के तहत गलत है। लेकिन अब नई व्यवस्था में ऐसे योगदान को रोकना आसान हो जाएगा।

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EPS और EPF में जमा होता है फंड

बता दें कि जब कोई कर्मचारी संगठित क्षेत्र में काम शुरू करता है, तो वह स्वतः EPFO का सदस्य बन जाता है। इसके तहत, उनके वेतन से मासिक कटौती होती रहती है। इस कटौती का फंड EPF और EPS खातों में जमा होता है। नियोक्ता का योगदान भी इसमें शामिल होता है, जिसमें से 8.33% EPS में और 3.67% EPF में जमा किया जाता है।

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जानिए क्या है ECR

ईसीआर, नियोक्ताओं द्वारा ईपीएफओ को पेश किया जाने वाला एक अनिवार्य मासिक इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न है। इसमें सदस्यों के वेतन, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (ईडीएलआई) योजनाओं में योगदान की जानकारी होती है। ईसीआर भुगतान के लिए रिटर्न और चालान दोनों का काम करता है। इस बीच, ईपीएफओ ने देश भर के लाखों ग्राहकों के लिए अपनी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सुलभ और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण सुधारों की शुरुआत की है।

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