
PF Withdrawal new rules: कई बार इमरजेंसी के वक्त लोग पीएफ अकाउंट में पैसे मौजूद होने के बावजूद उसे हाथ तक नहीं लगा पाते हैं। अगर पैसे निकाले भी तो उसके लिए ठोस वजह बतानी पड़ती है। लेकिन अब सरकार ने EPFO के नियमों में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। जी बिजनेस की एक रिपोर्ट की मानें तो नए प्रस्ताव के मुताबिक, साल में 6 बार तक PF निकालने की छूट मिल सकती है। सबसे बड़ी बात, इसके लिए कोई कारण बताने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, इसमें एक शर्त भी है। चलिए जानें पूरी रिपोर्ट।
रिपोर्ट के अनुसार, अब जो बदलाव प्रस्तावित है, उनमें साल में 6 बार तक PF निकालने की छूट वो भी बिना कारण शामिल है। इससे कर्मचारियों को इमरजेंसी में तुरंत राहत मिलेगी, कैश फ्लो मैनेज करना आसान होगा और अपने पैसों पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा। हालांकि एक शर्त ये है कि लोग पीएफ बैलेंस का 50% से ज्यादा पासी नहीं निकाल सकते हैं। यह लिमिट इसलिए रखी गई है ताकि PF बैलेंस पूरी तरह खत्म न हो जाए और रिटायरमेंट के लिए पैसा बचा रहे।
अभी तक PF निकालने के लिए कुछ अनिवार्य नियम थे। शादी के लिए PF बैलेंस का 50% निकाल सकते थे, लेकिन इसके लिए कम से कम 7 साल की मेंबरशिप जरूरी थी। पढ़ाई के लिए भी PF का 50% निकालने की छूट थी, लेकिन अकाउंट में 7 साल पूरे होने चाहिए थे। घर खरीदने या बनाने के लिए PF बैलेंस और EPS से पैसा निकाल सकते थे, लेकिन इसके लिए कम से कम 5 साल की नौकरी जरूरी थी। मेडिकल इमरजेंसी में जरूरत के अनुसार पैसा निकाल सकते थे, इसमें कोई लिमिट नहीं थी। बेरोजगारी की स्थिति में PF का 75% निकालने की छूट थी, लेकिन कम से कम एक महीने से बेरोजगार होना जरूरी था।
इसके अलावा EPFO सिस्टम में कुछ और बदलाव भी प्रस्तावित हैं जैसे ई-नॉमिनेशन को अनिवार्य करना ताकि क्लेम में परिवार को परेशानी न हो, पासबुक लाइट जैसी सुविधा जिससे PF बैलेंस देखना आसान हो जाए और फास्ट ट्रैक सेटलमेंट जिससे क्लेम निपटान पहले से तेज हो सके।