ITR से लेकर TDS तक, टैक्सपेयर्स के लिए बेहद जरूरी हैं दिसंबर की ये 4 तारीखें, डेडलाइन को न करें मिस

इस महीने कई टैक्स कंप्लायंस देय होने के कारण, दिसंबर में व्यक्तियों और व्यवसायों से समान रूप से सावधानीपूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है। ये चार समय-सीमाएं ऐसी हैं जिन्हें आप मिस नहीं कर सकते।

Manali Rastogi
पब्लिश्ड1 Dec 2025, 12:56 PM IST
ITR से लेकर TDS तक, टैक्सपेयर्स के लिए बेहद जरूरी हैं दिसंबर की ये 4 तारीखें, डेडलाइन को न करें मिस
ITR से लेकर TDS तक, टैक्सपेयर्स के लिए बेहद जरूरी हैं दिसंबर की ये 4 तारीखें, डेडलाइन को न करें मिस

दिसंबर महीने को आयकरदाताओं के लिए सबसे व्यस्त महीनों में माना जाता है। इस महीने में कई जरूरी इनकम टैक्स की अंतिम तिथियां होती हैं। देरी से रिटर्न भरने से लेकर टीडीएस का काम पूरा करने और एडवांस टैक्स जमा करने तक बहुत-सी जिम्मेदारियां दिसंबर में पूरी करनी होती हैं। यहां दिसंबर 2025 की सभी प्रमुख तारीखों का एक आसान और समझने योग्य विवरण दिया गया है।

10 दिसंबर 2025

10 दिसंबर एक अहम तारीख है। यह उन सभी करदाताओं के लिए बढ़ाई गई अंतिम तिथि है जिनके खातों का ऑडिट होता है चाहे वे कॉरपोरेट हों या नॉन-कॉरपोरेट। ऑडिटेड फर्मों के पार्टनर और सेक्शन 5A के अंतर्गत आने वाले पति/पत्नी भी इसमें शामिल हैं।

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पहली अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ा दिया। अगर आपका अकाउंट ऑडिट होता है, तो आपको अपनी आयकर रिटर्न (ITR), आकलन वर्ष 2025–26 के लिए इस तिथि तक जरूर जमा करनी होगी।

15 दिसंबर 2025

महीने के बीच में आने वाली 15 दिसंबर की तारीख सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन कई तरह की टैक्स संबंधित जिम्मेदारियां पूरी करनी होती हैं:

  • नवंबर महीने का फॉर्म 27C अपलोड करना
  • सरकारी विभागों द्वारा टीडीएस/टीसीएस का फॉर्म 24G जमा करना (बिना चालान के जमा किए गए कर के लिए)
  • एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त जमा करना व्यक्तियों और व्यवसायों दोनों पर लागू
  • अक्टूबर महीने में किए गए टीडीएस के लिए TDS सर्टिफिकेट जारी करना (धारा 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के अंतर्गत)
  • स्टॉक एक्सचेंज द्वारा नवंबर के क्लाइंट कोड बदलाव से संबंधित फॉर्म 3BB जमा करना

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30 दिसंबर 2025

30 दिसंबर भी एक महत्वपूर्ण दिन है। मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों को नवंबर महीने के क्लाइंट कोड मॉडिफिकेशन स्टेटमेंट जमा करना होता है।

नवंबर महीने में किए गए टीडीएस के लिए चालान-कम-स्टेटमेंट जमा करना जरूरी है, ताकि पूरे महीने के टीडीएस का रिकॉर्ड पूरा हो सके।

31 दिसंबर 2025

साल का अंतिम दिन सबसे महत्त्वपूर्ण है। आकलन वर्ष 2025–26 के लिए यह देरी से दाखिल या संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि है, बशर्ते विभाग ने पहले से आपका असेसमेंट पूरा न कर दिया हो। अगर आप यह समयसीमा चूक जाते हैं:

  • आपको जुर्माना और ब्याज देना पड़ सकता है
  • रिफंड में देरी हो सकती है
  • कुछ कर लाभ भी खो सकते हैं

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दिसंबर क्यों इतना है जरूरी?

दिसंबर में लगातार कई अंतिम तिथियां होती हैं, इसलिए समय पर योजना बनाना बहुत जरूरी है। इन कामों को समय पर पूरा करने से आप तनाव, जुर्माने और अनावश्यक टैक्स समस्याओं से बच सकते हैं।

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