
New Tenancy Rules: अगर आप मकान मालिक हैं और किरायेदार रखते हैं, तो अब उनकी पूरी जानकारी रिकॉर्ड में रखना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर 6 महीने तक की जेल और 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। दरअसल, गोवा सरकार ने किरायेदारों की पहचान सत्यापन को अनिवार्य बनाने के लिए गोवा (Verification of Tenants) Rules, 2026 को मंजूरी दे दी है। इस एक्ट का मकसद पूरे राज्य में किराएदारों का वेरिफिकेशन लागू करना है।
इन नियमों के तहत मकान मालिकों को जरूरी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके और उन्हें वेरिफाई करके और सही रिकॉर्ड रखकर अपने किराएदारों की पहचान वेरिफाई करनी होगी। ऐसा न करने पर छह महीने तक की जेल और 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा, गोवा पुलिस किराएदार वेरिफिकेशन प्रोसेस के तहत किए गए इंस्पेक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए जिम्मेदार होगी।
इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक, यह कानून दिसंबर 2024 में लागू किया गया था। इसका मकसद उन आवासीय घरों और लॉजिंग सुविधाओं में रहने वाले लोगों का रिकॉर्ड व्यवस्थित करना है, जो किराये पर दिए जाते हैं लेकिन गोवा पर्यटन व्यापार पंजीकरण अधिनियम (Goa Registration of Tourist Trade Act), 1982 के तहत रजिस्टर्ड नहीं हैं। इस कानून के तहत मकान मालिकों के लिए किरायेदारों की जानकारी रखना अनिवार्य किया गया है।
सरकार का मानना है कि इससे सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ेगी, कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी और किसी भी आपराधिक गतिविधि पर नजर रखना आसान हो जाएगा। वहीं एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने कहा कि मकान मालिकों के लिए किराएदारों को वेरिफ़ाई करने, किराएदारों का रिकॉर्ड रखने और पुलिस अधिकारियों द्वारा इंस्पेक्शन रजिस्टर बनाए रखने के लिए बेहतर प्रोसेस बनाना जरूरी है।
गोवा सरकार की ओर से लागू किए गए नए नियमो के तहत मकान मालिकों को कई नियमों का पालन करना होगा। किरायेदार के पहचान दस्तावेजों की फोटोकॉपी लेकर सत्यापित कराना होगा। निर्धारित फॉर्म में जानकारी भरकर 5 दिनों के भीतर संबंधित पुलिस स्टेशन में जमा करना होगा। यह जानकारी ऑफलाइन या डिजिटल तरीके से जमा की जा सकती है। डिजिटल आवेदन करने पर सरकार द्वारा तय शुल्क देना होगा। पुलिस स्टेशन आवेदन मिलने के बाद रसीद या पुष्टि पत्र जारी करेगा।
कानून के मुताबिक, मकान मालिकों को किरायेदारों को जगह देने से पहले उनकी पहचान की पूरी जांच करनी होगी। इसके लिए वे किरायेदार से वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट या अन्य फोटो पहचान पत्र की जांच करें। सरकार की अधिसूचना में समय-समय पर इन दस्तावेजों की सूची को अपडेट किया जा सकता है। गोवा सरकार का यह कदम राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और किसी भी संभावित अपराध या खतरों को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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