Gold Storage Rule: घर में कितना रख सकते हैं सोना? जानिए लिमिट और क्या है सरकारी नियम

Gold Storage Rule: भारत में सोना हमेशा से निवेश और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। वैसे भी सोना खरीदने को लेकर हर किसी के मन में उत्साह रहता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर घर में कितना सोना रख सकते हैं? आइये जानते हैं इस बारे में क्या है सरकारी नियम

Jitendra Singh
पब्लिश्ड11 Oct 2025, 12:10 PM IST
Gold Storage Limit at Home: विवाहित महिलाओं को अपने पास 500 ग्राम तक सोना रखने की अनुमति है।
Gold Storage Limit at Home: विवाहित महिलाओं को अपने पास 500 ग्राम तक सोना रखने की अनुमति है।

Gold Storage Limit at Home: भारत में सोना खरीदना काफी शुभ माना जाता है। वहीं ज्यादातर लोग शादी या किसी शुभ अवसर पर ही सोना खरीदना पसंद करते है। इसके साथ ही भारतीय महिलाएं सोने के आभूषण पहनना काफी पसंद करती है। वही लोग अपने बच्चों की शादी के लिए पहले से ही सोना खरीद कर घर में रखते हैं। लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर घर में कितने किलो सोना रखा जा सकता है? क्या इसके लिए कोई कानूनी सीमा तय है? आयकर विभाग (Income Tax Department) के नियम बताते हैं कि सोना रखने पर कोई सरकारी लिमिट नहीं है, लेकिन इसके स्रोत को साबित करना बहुत जरूरी है।

भारत में सोने का इतना जबरदस्त क्रेज है कि लोग पीढ़ी-दर-पीढ़ी इसे अपने पास इकट्ठा करते जाते हैं। आइए आज हम आपको घर में गोल्ड स्टोर करने के नियम की जानकारी देते हैं ताकि आपको यह पता चल जाए कि घर पर कानूनी तौर पर कितना सोना रख सकते हैं ताकि हम इनकम टैक्स की जांच से बचे रहें।

हर किसी के लिए अलग है नियम

भारत में सोने की खरीद और स्टोरेज के नियम पुरुषों, विवाहित और अविवाहित महिलाओं के लिए अलग-अलग है। विवाहित महिलाओं को अपने पास 500 ग्राम तक सोना रखने की अनुमति है। अविवाहित महिला 250 ग्राम और पुरुष 100 ग्राम तक सोना अपने पास रख सकते हैं। यह मात्रा किसी भी स्थिति में जब्त नहीं की जाती। हालांकि, अगर आपके पास खरीदारी की रसीदें या विरासत के कागजात हैं तो आप इन लिमिट से अधिक सोना भी कानूनी रूप से घर पर रख सकते हैं। आयकर विभाग की यह लिमिट बिना डॉक्यूमेंट्स वाले गोल्ड पर ही लागू होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि सोना चाहे जितना रखा हो, उसका प्रूफ होना चाहिए।

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कितना देना होगा टैक्स ?

अगर आप सोना बेचने जाते हैं, तो आपको सोने से हुई कमाई पर सरकार को टैक्स देना पड़ता है। CBDT के सर्कुलर के हिसाब से अगर आप सोना खरीद इसे 3 साल में बेचते है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स (Short- Term Capital Gain Tax) देना होगा। इसके साथ ही अगर आप 3 साल से ज्यादा समय के बाद सोना बेचते है, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (Long-Term Capital Gain Tax) देना होगा।

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