GST Cut on LPG & Train ticket: आज 22 सितंबर 2025 से देशभर में जीएसटी का नया ढांचा लागू हो गया है। कई चीजों पर टैक्स घटा है, तो कुछ चीजें महंगी हुई हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनके रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। आइए जानते हैं क्या है वो सामान जिनपर जीएसटी कटौती का कोई असर नहीं पड़ा है।
LPG सिलिंडर के रेट में कोई बदलाव नहीं
3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्स स्लैब बदलने का फैसला लिया गया था। इसके बाद से लोगों के मन में सवाल था कि क्या LPG सिलिंडर पर भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि घरेलू और कमर्शियल LPG सिलिंडर पर GST रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
घरेलू LPG सिलिंडर पर पहले की तरह 5% GST और कमर्शियल सिलिंडर पर 18% GST ही लागू रहेगा। यानी GST कटौती का इन पर कोई असर नहीं पड़ा है।
LPG की कीमत कैसे तय होती है?
LPG की कीमतें 'इम्पोर्ट पैरिटी प्राइस' यानी IPP पर आधारित होती हैं। इसमें अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतें, डॉलर-रुपया का रेट, फ्रेट और टैक्स शामिल होते हैं। अलग-अलग राज्यों में टैक्स और लॉजिस्टिक्स लागत के कारण रेट में फर्क आता है।
ट्रेन टिकट पर भी राहत, कोई बढ़ोतरी नहीं
जीएसटी के नए सिस्टम को लेकर एक और सवाल लोगों के मन में था, क्या AC और प्रीमियम ट्रेन टिकट महंगे हो जाएंगे? लेकिन राहत की बात ये है कि इन टिकटों पर GST पहले की तरह 5% ही रहेगा, यानी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।
रेलवे यात्रियों के लिए ये अच्छी खबर है, खासकर उन लोगों के लिए जो रोजाना या लंबे सफर में AC कोच का इस्तेमाल करते हैं। GST 2.0 के तहत ट्रेन टिकट पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला गया है।