Aadhaar PAN Link Status: अगर आपने अब तक अपना PAN कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है, तो जल्दी करें। सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि तय तारीख तक पैन-आधार लिंक नहीं होने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। इसका सीधा असर आपके बैंकिंग, टैक्स और निवेश से जुड़े सभी कामों पर पड़ेगा।
आज के दौर में पैन कार्ड सिर्फ टैक्स भरने का दस्तावेज नहीं रह गया है। बैंक खाता खोलने, म्यूचुअल फंड में निवेश करने, प्रॉपर्टी खरीदने या किसी बड़े वित्तीय लेन-देन के लिए पैन जरूरी हो चुका है। ऐसे में अगर यह निष्क्रिय हो गया, तो कई जरूरी काम रुक सकते हैं।
पैन कार्ड-आधार कार्ड लिंक करने की डेडलाइन
सरकार के मुताबिक, 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। अगर तय तारीख तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा।
कैसे चेक करें कि आपका पैन-आधार कार्ड लिंक है या नहीं?
अगर आपको नहीं पता कि आपका पैन कार्ड पहले से लिंक है या नहीं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह काम आप घर बैठे कुछ मिनटों में कर सकते हैं।
ये रहा आधार-पैन कार्ड लिंक स्टेटस चेक करने का तरीका:
- सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर “Link Aadhaar Status” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अपना PAN और Aadhaar नंबर डालें।
- “View Link Aadhaar Status” पर क्लिक करें।
इसके बाद आपको तीन में से एक मैसेज मिलेगा:
Linked – आपका PAN पहले से आधार से जुड़ा है।
Not Linked – आपका PAN लिंक नहीं है, तुरंत लिंक करना होगा।
Pending – आपका रिक्वेस्ट अभी प्रोसेस में है।
पैन-आधार लिंक न होने पर क्या होगा?
अगर तय समय तक दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं कराया गया, तो आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है। इसका मतलब है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, TDS ज्यादा कट सकता है। इसके अलावा बैंक और निवेश से जुड़े कई काम अटक सकते हैं। शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड से जुड़े लेनदेन प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए समय पर दोनों को लिंक करने से भविष्य में किसी तरह की वित्तीय परेशानी नहीं होगी।
पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना मुश्किल नहीं है। बस ऑनलाइन जाकर कुछ मिनटों में यह काम पूरा किया जा सकता है। इससे आपके टैक्स और निवेश से जुड़े सारे काम बिना रुकावट चलते रहेंगे।