भारत में आधार कार्ड एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) जारी करता है। यह पहचान और पते का प्रमाण होने के साथ-साथ सरकारी सेवाओं, सब्सिडी और वित्तीय लेन-देन तक पहुंच बनाने में भी मदद करता है।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड में जानकारी अपडेट करने के लिए कुछ खास नियम तय किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य आधार डेटा की सुरक्षा बनाए रखना और उसके दुरुपयोग को रोकना है।
हाल ही के नियमों के अनुसार आधार कार्ड में दो महत्वपूर्ण जानकारी, जन्मतिथि (DOB) और लिंग, केवल एक बार ही बदले जा सकते हैं। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि व्यक्ति की पहचान से जुड़ी अहम जानकारी स्थिर रहे और केवल सही सुधार ही किए जा सकें।
कितनी बार अपडेट कर सकते हैं ये चीजें?
जन्मतिथि (DOB): अगर आपके आधार कार्ड में जन्मतिथि गलत है तो आप इसे केवल एक बार अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सही दस्तावेज जमा करने होंगे जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या कोई अन्य सरकारी दस्तावेज।
यह एक बार की सीमा सख्ती से लागू होती है। दूसरी बार बदलाव का अनुरोध आमतौर पर स्वीकार नहीं किया जाता, जब तक कि कोई विशेष परिस्थिति साबित न की जाए और उसके लिए अलग प्रक्रिया पूरी न की जाए।
लिंग: इसी तरह आधार कार्ड में लिंग की जानकारी भी केवल एक बार ही बदली जा सकती है। इसके लिए सरकारी पहचान पत्र या अन्य संबंधित दस्तावेज जमा करने होते हैं। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि आधार से जुड़ी जनसांख्यिकीय जानकारी सटीक बनी रहे, क्योंकि भारत में पहचान सत्यापन के लिए आधार का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है।
आधार कार्ड में नाम कितनी बार बदला जा सकता है?
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के अनुसार आप अपने आधार कार्ड में नाम केवल दो बार ही बदल सकते हैं। यह सीमा इसलिए तय की गई है ताकि आधार डेटाबेस का दुरुपयोग न हो और उसकी विश्वसनीयता बनी रहे।
इन दो बदलावों के भीतर छोटी-मोटी गलतियों को ठीक किया जा सकता है, जैसे नाम की स्पेलिंग सुधारना या शादी के बाद नाम बदलना। अगर आपको दो बार से ज्यादा नाम बदलने की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए आपको UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालय से विशेष अनुमति लेनी पड़ सकती है।
नाम अपडेट करने के लिए आप दो तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका UIDAI की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन अपडेट करना है। दूसरा तरीका यह है कि आप नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करें।
नाम बदलने के लिए आपको राजपत्र अधिसूचना और पहचान से जुड़े अन्य दस्तावेज देने पड़ सकते हैं। हर अपडेट के लिए शुल्क देना होता है। साथ ही एक ही आवेदन में आप दो अलग-अलग जानकारी भी अपडेट कर सकते हैं।
(डिस्क्लेमर: ये सलाह सामान्य जानकारी के लिए दी गई है। कोई फैसला लेने से पहले विशेषज्ञ से बात करें। मिंट हिंदी किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है।)