अब बिना एड्रेस प्रूफ के आधार कार्ड में बदलें अपना पता, सिंपल स्टेप्स में जानिए क्या है प्रोसेस

UIDAI ने आधार में पता अपडेट करने की नई सुविधा शुरू की है, जिसमें बिना दस्तावेज़ के भी HoF (परिवार प्रमुख) की सहमति से ऑनलाइन पता बदला जा सकता है। 50 फीस लगेगी और HoF को 30 दिनों में मंजूरी देनी होगी, वरना रिक्वेस्ट रद्द हो जाएगी।

Manali Rastogi
अपडेटेड15 Apr 2026, 03:14 PM IST
आधार कार्ड
आधार कार्ड

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड में पता बदलने या अपडेट करने के लिए ऑप्शन दिया है। अब आधार धारक बिना किसी दस्तावेज के भी अपना पता अपडेट कर सकते हैं। पहले इसके लिए नए पते का प्रमाण देना जरूरी होता था।

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UIDAI ने एक आसान सुविधा शुरू की है, जिससे लोग परिवार के मुखिया (Head of Family - HoF) की सहमति से ऑनलाइन पता अपडेट कर सकते हैं। यह सुविधा खासतौर पर बच्चों, पति/पत्नी और माता-पिता जैसे रिश्तेदारों के लिए उपयोगी है, जिनके पास अपने नाम पर पते का प्रमाण नहीं होता।

पता बदलने के लिए आप रिश्ते का प्रमाण (Proof of Relationship) जैसे राशन कार्ड, मार्कशीट, मैरिज सर्टिफिकेट, पासपोर्ट आदि दे सकते हैं, जिसमें आवेदक और HoF दोनों का नाम और उनका रिश्ता लिखा हो। इसके अलावा HoF की OTP के जरिए पुष्टि जरूरी होगी। अगर ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, तो HoF एक सेल्फ-डिक्लेरेशन (स्व-घोषणा पत्र) भी दे सकता है।

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UIDAI के अनुसार, लोगों के शहर बदलने के कारण यह सुविधा लाखों लोगों के लिए फायदेमंद होगी। 18 साल या उससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति HoF बन सकता है और अपने रिश्तेदारों के साथ अपना पता साझा कर सकता है।

आधार कार्ड में पता बदलने के आसान स्टेप्स

  • My Aadhaar पोर्टल पर जाएं: https://myaadhaar.uidai.gov.in
  • एड्रेस अपडेट करने का नया विकल्प चुनें
  • HoF का आधार नंबर डालें (उनकी अन्य जानकारी नहीं दिखाई जाएगी)
  • रिश्ते का प्रमाण दस्तावेज अपलोड करें
  • फीस जमा करें
  • पेमेंट के बाद आपको SRN (Service Request Number) मिलेगा और HoF को SMS जाएगा
  • HoF को 30 दिनों के अंदर लॉगिन करके रिक्वेस्ट को मंजूरी देनी होगी

अगर HoF 30 दिनों में रिक्वेस्ट को स्वीकार या अस्वीकार नहीं करता है, या मना कर देता है, तो आपकी रिक्वेस्ट बंद कर दी जाएगी और इसकी जानकारी SMS से दी जाएगी। ध्यान रहे, ऐसी स्थिति में फीस वापस नहीं मिलेगी।

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