
भारत में लोग बहुत कम उम्र से ही निवेश करना शुरू कर देते हैं। इसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) जैसी योजनाओं का बड़ा योगदान है, क्योंकि यह बच्चों (नाबालिगों) के नाम से भी खोली जा सकती है। इसका मतलब है कि आप अपने बच्चों के लिए एक PPF खाता खोलकर उनके सुरक्षित वित्तीय भविष्य की तैयारी कर सकते हैं।
यह खाता माता-पिता या अभिभावक बच्चे की ओर से खोल सकते हैं और उसमें नियमित रूप से पैसे जमा कर सकते हैं। इस ब्लॉग में हम जानेंगे कि नाबालिग के लिए PPF खाता कैसे खोला जाता है और उससे जुड़े सभी जरूरी नियम क्या हैं।
नाबालिग के नाम से खोला गया PPF खाता एक सुरक्षित निवेश विकल्प है जो बच्चे के भविष्य के लिए बचत करने में मदद करता है। यह खाता माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है। खाता तब तक अभिभावक संचालित करता है जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता। 18 साल की उम्र के बाद, बच्चा खुद खाते का संचालन कर सकता है।
इस खाते का मुख्य उद्देश्य बच्चे के भविष्य के लिए सुरक्षित धनराशि बनाना है। PPF में मिलने वाले निश्चित ब्याज और सरकारी गारंटी इसे बच्चों के लिए एक बेहतरीन बचत विकल्प बनाते हैं। माता-पिता इस खाते के ज़रिए अपने बच्चे की शिक्षा, शादी या अन्य आवश्यक खर्चों के लिए धन तैयार कर सकते हैं।
बच्चों के लिए PPF खाता खोलना एक समझदारी भरा निर्णय है। सरकार बच्चों के नाम से PPF खाता खोलने की अनुमति देती है, लेकिन इसे केवल माता-पिता या अभिभावक ही खोल सकते हैं। इस खाते के माध्यम से आप अपने बच्चे को बचत और वित्तीय जिम्मेदारी का महत्व सिखा सकते हैं और साथ ही उनके भविष्य के लिए एक मजबूत आर्थिक सुरक्षा तैयार कर सकते हैं।