
नैशनल पेंशन सिस्टम (NPS), जो PFRDA (पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी) के तहत रेगुलेट होता है, देश के नागरिकों को रिटायरमेंट के लिए बचत करने का मौका देता है। 18 से 65 साल की उम्र के भारतीय नागरिक इसमें निवेश कर सकते हैं।
NPS अकाउंट खोलने के लिए दो प्राथमिक रास्ते हैं: पहला, Protean eGov Technologies Ltd का e-NPS पोर्टल (जो पहले NSDL द्वारा संचालित होता था) और दूसरा, विभिन्न अधिकृत बैंक जिन्हें PoP (पॉइंट ऑफ प्रजेंस) कहा जाता है। दोनों माध्यमों के अपने फायदे और चुनौतियां हैं, इसलिए सही चुनाव आपकी व्यक्तिगत सुविधा पर निर्भर करता है।
विशेषज्ञों और उपलब्ध जानकारी के अनुसार, Protean e-NPS वेबसाइट रजिस्ट्रेशन के लिए बेहतर विकल्प है। इसकी मुख्य वजह इसकी स्पीड, पेपरलेस प्रक्रिया और तत्काल अकाउंट एक्टिवेशन है। यह उन सभी निवेशकों के लिए आदर्श है जो डिजिटल रूप से सहज हैं और जल्द से जल्द अपना PRAN चाहते हैं।
हालांकि, जिन लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरने, डॉक्यूमेंट अपलोड करने या KYC मिसमैच जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उन्हें बैंक या POP की मदद लेनी चाहिए। बैंक के कर्मचारी उन्हें व्यक्तिगत सहायता प्रदान कर सकते हैं और सारी कागजी कार्रवाई पूरी करने में गाइड कर सकते हैं।
Disclaimer: यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है और इसे निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। संभावित NPS ग्राहकों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक स्रोतों से अपनी पात्रता और दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं की पुष्टि करनी चाहिए।