
Tax on Saving Account: अगर आपका बैंक में अकाउंट है, तो ये खबर आपके काफी काम की साबित होती है। मिडिल क्लास लोग अपने भविष्य को संवारने के लिए पैसे जोड़कर बैंक अकाउंट में रखते हैं, जो उनके और उनके परिवार के काम आते हैं। आज हम इन्हीं पैसों पर मिलने वाले ब्याज की बात करने वाले हैं। जब पैसे लंबे वक्त तक बैंक अकाउंट में रहते हैं, तो उस पर ब्याज मिलने लगता है, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या उस ब्याज पर भी टैक्स देना होता है। आइए जानते हैं कि सेविंग अकाउंट में रखे पैसे पर मिलने वाले ब्याज पर कितना टैक्स लगता है या नहीं।
अगर आपके सेविंग अकाउंट में रखे पैसे पर बैंक ने ब्याज दिया है, तो वो आपकी आय का हिस्सा होगा। उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। हालांकि आयकर विभाग ने इस पर कुछ छूट भी दी है।
अगर आपके बैंक अकाउंट में 10 हजार से अधिक ब्याज आया है, तो आयकर अधिनियम की धारा 80TTA के तहत, आपको टैक्स देना होगा। हालांकि अगर 10 हजार रुपये तक या उससे कम ब्याज आया है, तो आपको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। ये छूट बैंक, पोस्ट ऑफिस या सहकारी बैंक के सेविंग अकाउंट पर लागू होती है।
अगर आपके बैंक अकाउंट में 10 हजार से अधिक ब्याज आया है, तो आपको अतिरिक्त राशि पर टैक्स देना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कुल आय 20% टैक्स स्लैब में आती है और आपको ₹15,000 ब्याज मिला है, तो ₹5,000 पर 20% टैक्स देना होगा।
आयकर विभाग ने छूट सिर्फ सेविंग अकाउंट पर दी है। अगर आपने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) या रिकरिंग डिपॉजिट (RD) में पैसा लगाया है, तो उस पर मिलने वाले ब्याज पर यह छूट नहीं मिलती।