
Income Tax Return 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर ) फाइल करने की आखिरी तारीख बेहद नजदीक आ रही है। अगर आपने अपनी आईटीआर अभी तक फाइल नहीं की है तो जल्दी कर दें। आखिरी तारीख निकले के बाद अगर आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। इसबीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स के लिए दो मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिए हैं। इन जिनकी मदद से आप बिना किसी हड़बड़ी के आराम से अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इससे समय की भी बचत होगी।
फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक, 'AIS for Taxpayer'और 'Income Tax Department' के नाम से बने ये दो ऐप एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। इसे खासतौर पर सैलरीड, पेंशनर्स और छोटे करदाताओं के लिए डिजाइन किया गया है। इन ऐप्स को टैक्स फाइलिंग को और ज्यादा आसान बनाने के इरादे से डिजाइन किया गया है। ताकि टैक्सपेयर्स को फाइलिंग के दौरान किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
1 - ऐप्स में टैक्सपेयर्स को आईटीआर फाइल करने के लिए आधार आईडी, पैन और पासवर्ड डाल कर लॉगिन करना होगा।
2 - लॉग इन करने के बाद ऐप में ही एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी का डेटा मिलता है। इसमें कंपनी, बैंक, म्यूचुअल फंड्स जैसी जगहों से पहले से भरा डेटा होता है, जिससे मैन्युअल एंट्री कम करनी पड़ती है।
3 - ऐप आपकी इनकम जैसे सैलरी, पेंशन, कैपिटल गेन या दूसरी इनकम के आधार पर ऐप सही ITR फॉर्म चुनने में मदद मिलेगी।
4 - अगर कोई डेटा गलत है या छूट गया है, तो उसे ठीक या जोड़ा जा सकता है। मिसाल के तौर पर, फिक्स्ड डिपॉजिट या किराए की आय का ब्याज मैन्युअल डालना पड़ सकता है।
5 - रिटर्न भरने के बाद, आधार OTP, नेट बैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर से ई-वेरिफिकेशन हो जाता है. रिटर्न तुरंत सबमिट हो जाएगा। इसके साथ ही एक्नॉलेजमेंट भी जनरेट हो जाता है।
6 - यह खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है, जो अपनी फाइलिंग शीघ्रता और सुरक्षित तरीके से पूरी करना चाहते हैं।
1- एक वैलिड और एक्टिव पैन कार्ड
2 - मोबाइल नंबर
3 - ईमेल आईडी
हर पैन कार्ड के लिए अलग-अलग रजिस्ट्रेशन करना होता है।
बता दें कि ई-फाइलिंग पोर्टल टैक्सपेयर्स के लिए एक तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां आप न सिर्फ ITR फाइल कर सकते हैं बल्कि अपने टैक्स प्रोफाइल को मैनेज भी कर सकते हैं। यहां आपको टैक्स से जुड़ी कई सर्विसेज मिलती हैं, जैसे टैक्स भुगतान की जानकारी, रिफंड स्टेटस देखना, नोटिस का जवाब देना और पुरानी फाइलिंग का रिकॉर्ड चेक करना।
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