Draft Income Tax Rules: आमतौर पर टैक्स नियम सरकार तय करती है और लोग उन्हें मानते हैं। लेकिन इस बार सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 और फॉर्म्स को जनता के लिए जारी किया है। मकसद है कि टैक्सपेयर्स और स्टेकहोल्डर्स अपनी राय देकर नियमों को और आसान और असरदार बना सकें।
फीडबैक देने की आखिरी तारीख
CBDT ने 7 फरवरी को आधिकारिक घोषणा के साथ इनकम टैक्स रूल्स, 2026 और उनसे जुड़े फॉर्म्स का ड्राफ्ट जारी किया। टैक्सपेयर्स 22 फरवरी 2026 तक अपनी राय दे सकते हैं। CBDT के अनुसार, फीडबैक नियम-वार और फॉर्म-वार लिया जाएगा, ताकि हर बिंदु पर साफ सुझाव मिल सकें।
फीडबैक कैसे दें?
- आधिकारिक इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल-https://incometaxindia.gov.in/pages/feedback-home.aspx पर जाएं।
- नाम और मोबाइल नंबर डालकर OTP वेरिफिकेशन करें।
- “Forms” या “Rules” में से विकल्प चुनें।
- अपनी राय लिखें और सबमिट करें।
- फीडबैक 22 फरवरी 2026 तक दिया जा सकता है।
ड्राफ्ट को सार्वजनिक रखने का उद्देश्य
आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 एक अप्रैल 2026 से लागू होगा। उससे पहले इनकम टैक्स रूल्स, 2026 और संबंधित फॉर्म्स को अधिसूचित किया जाना है।
नोटिफिकेशन से पहले इन्हें सार्वजनिक डोमेन में रखने का मकसद है कि लोग नियम पढ़ें, समझें और जरूरी सुधार के सुझाव दें, ताकि कानून बनाते समय ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
नियम कम, फॉर्म कम, प्रक्रिया आसान?
आयकर विभाग का दावा है कि नए नियमों को सरल बनाया गया है। फॉर्म्स में कॉमन जानकारी को स्टैंडर्डाइज किया गया है, ताकि बार-बार एक जैसी डिटेल भरने की जरूरत कम हो। इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के तहत नियमों की संख्या 511 से घटाकर 333 कर दी गई है। वहीं फॉर्म्स 399 से घटकर 190 रह गए हैं। यानी कागजी बोझ कम करने की कोशिश की गई है।
साथ ही दो 'नेविगेटर' भी दिए गए हैं, एक पुराने और नए नियमों की तुलना दिखाता है, और दूसरा पुराने व नए फॉर्म्स की मैपिंग समझाने में मदद करता है।
CBDT ने कहा है कि जनता की राय से टैक्स सिस्टम ज्यादा पारदर्शी और आसान बनेगा। ड्राफ्ट रूल्स और फॉर्म्स 22 फरवरी तक पब्लिक डोमेन में रहेंगे और इस दौरान सभी लोग अपनी राय दे सकते हैं।