
SIP Tax Rules: आजकल के दौर में SIP करने का ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि इसमें मोटा रिटर्न मिलता है। हालांकि इस रिटर्न पर टैक्स लगता है, ऐसे में काफी लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर पति ने पत्नी को 10000 रुपये दिए और पत्नी ने उसकी SIP कर ली, तो उसके रिर्टन पर टैक्स लगेगा या नहीं? अगर आप भी इस सवाल का जवाब खोज रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि टैक्स लगता है या नहीं, अगर लगता है तो किसे भरना होता है?
कपल्स सोचते हैं, कि पत्नी को पैसे दिए हुए पैसे गिफ्ट होते हैं और गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता है। हालांकि ये आधा सच है। आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(vii) के तहत पत्नी को दिया गया गिफ्ट उनकी आयकर रिटर्न (ITR) में कर-मुक्त (Exempt) होता है। हालांकि, अगर पत्नी उन पैसों को कहीं पर इनवेस्ट करती है , तो उस निवेश पर मिलने वाले रिटर्न पर टैक्स देना होता है। आयकर विभाग उस रिटर्न को पति की आय का हिस्सा मानती है और धारा 64(1)(iv) के अनुसार उसे पति की आय में जोड़ा जाएगा और पति को ITR में दिखाना होगा।
अगर पति पत्नी को पैसे देता है , तो उसे गिफ्ट और घरेलू खर्च के लिए माना जाता है, उन पैसों पर टैक्स नहीं लगता है। हालांकि अगर उस पैसे को कहीं पर निवेश किया जाए और उस पर कैपिटल गेन हो, तो उसे पति की आय जोड़ा जाता है। ऐसे में पत्नी को अलग कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं होती है।
| लेन-देन का प्रकार | टैक्स का नियम (Clubbing Rule) | मुख्य विवरण |
|---|---|---|
| नकद उपहार (Cash Gift) | टैक्स फ्री | पति अपनी पत्नी को कितनी भी राशि उपहार में दे सकता है, इस पर कोई 'गिफ्ट टैक्स' नहीं लगता। |
| उपहार के पैसे का निवेश | क्लबिंग लागू (हां) | यदि पत्नी उस उपहार के पैसे को कहीं निवेश कर ब्याज कमाती है, तो वह ब्याज पति की आय में जोड़ा जाएगा। |
| संपत्ति का ट्रांसफर (बिना भुगतान) | क्लबिंग लागू (हां) | यदि पति पत्नी के नाम पर घर या शेयर ट्रांसफर करता है, तो उससे होने वाला किराया या डिविडेंड पति की आय माना जाएगा। |
| स्त्रीधन / पिन मनी (Pin Money) | टैक्स फ्री (नहीं) | घर खर्च से बचाए गए पैसों को निवेश करने पर मिलने वाला रिटर्न पत्नी की अपनी आय माना जाता है। |
| व्यावसायिक वेतन (Salary) | शर्तों पर निर्भर | यदि पत्नी पति की कंपनी में काम करती है, तो वेतन तभी मान्य है जब उनके पास उस काम के लिए डिग्री या अनुभव हो। |
| पूंजीगत लाभ (Capital Gains) | क्लबिंग लागू (हां) | यदि पत्नी पति द्वारा उपहार में दी गई संपत्ति को बेचकर मुनाफा कमाती है, तो वह मुनाफा पति के टैक्स रिटर्न में दिखेगा। |
| आय पर आय (Income on Income) | क्लबिंग लागू नहीं | यदि निवेश से मिले ब्याज को फिर से कहीं निवेश किया जाए, तो उस दूसरे निवेश से होने वाली आय पत्नी की अपनी आय |
बता दें कि SIP (Systematic Investment Plan) से मिलने वाले रिटर्न पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अगर निवेश इक्विटी म्यूचुअल फंड में है और पैसा 1 साल से पहले निकाला जाता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) के तहत 15% टैक्स लगता है, और 1 साल से ज्यादा रखने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) के तहत ₹1 लाख तक का लाभ टैक्स‑फ्री होता है, उससे ऊपर 10% टैक्स देना पड़ता है।
वहीं, अगर SIP डेट फंड में है तो टैक्स स्लैब के हिसाब से या इंडेक्सेशन के साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के नियम लागू होते हैं। यानी टैक्स की गणना निवेश की अवधि, फंड के प्रकार और कुल रिटर्न पर निर्भर करती है।
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