Income Tax Slab Budget 2026: टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, 1 अप्रैल से लागू होगा नया इनकम टैक्स एक्ट

Income Tax Slab Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी एक फरवरी 2026 को 9वीं बार पूर्णकालिक बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2206 से लागू होगा।

Jitendra Singh
अपडेटेड1 Feb 2026, 12:39 PM IST
Income Tax Slab Budget 2026: FM ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है।
Income Tax Slab Budget 2026: FM ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है।(Livemint)

Income Tax Slab Budget 2026: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स के मामले में कई बड़े ऐलान किए हैं। विदेश यात्रा की योजना बना रहे लोगों के लिए सरकार ने विदेशी टूर पैकेज पर TCS को घटाकर 2% कर दिया है। यह पहले 5% और 20% था। अब कोई न्यूनतम राशि की शर्त नहीं है। इससे अंतरराष्ट्रीय यात्रा बुकिंग पर पहले से कम टैक्स देना पड़ेगा। विदेश में पढ़ाई या इलाज के लिए पैसा भेजने वाले परिवारों के लिए भी राहत दी गई है। LRS के तहत शिक्षा और मेडिकल खर्च पर TCS 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है।

इससे पैसा भेजना आसान होगा। इसके अलावा, टैक्स नियमों में स्पष्टता लाने के लिए मानव संसाधन सेवाओं की सप्लाई को अब कॉन्ट्रैक्टर भुगतान के तहत माना जाएगा। इसके चलते ऐसे सेवाओं पर TDS सिर्फ 1% या 2% रहेगा, जिससे व्यापारियों और कामगारों के लिए टैक्स की उलझन कम होगी। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि 2047 तक टैक्स होलीडे दिया जाएगा। अगर डेटा सेंटर भारत में बनाती है तो विदेशी कंपनी इसका फायदा उठा सकती हैं।

इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने नए इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स फॉर्म को आसान किया जाएगा। एक अप्रैल, 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हो जाएगा। इस कानून में तकनीकी खामी को दंड से जुर्माने में बदलने का प्रस्ताव है। छोटे टैक्स अपराधों में सिर्फ जुर्माना लगेगा। विदेश यात्रा पर लगने वाले टैक्स कम किया जाएगा। विदेश यात्रा टीसीएस दर 5 फीसदी हुई. 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इस कानून में अघोषित आय एक करोड़ रुपये तक करने का प्रस्ताव है।

टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

टैक्स में छूट का ऐलान नहीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि मामूली फीस देकर रिटर्न रिवाइज करने के लिए उपलब्ध समय को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च तक करने का प्रस्ताव है। टैक्स रिटर्न फाइल करने की टाइमलाइन को भी अलग-अलग करने का प्रस्ताव है। ITR 1 और ITR 2 वाले व्यक्ति 31 जुलाई तक फाइल कर सकते हैं। इसके साथ ही नॉन-ऑडिट बिजनेस केस या ट्रस्ट को 31 अगस्त तक का समय देने का प्रस्ताव है।

नारियल उत्पादन बढ़ाने के लिए संवर्धन योजना का प्रस्ताव

सीतारमण ने कहा कि नारियल उत्पादन में कॉम्पिटिशन को और बढ़ाने के लिए मैं एक नारियल संवर्धन योजना का प्रस्ताव करती हूं ताकि अलग-अलग तरीकों से उत्पादन बढ़ाया जा सके और उत्पादकता बेहतर हो सके। इसमें मुख्य नारियल उगाने वाले राज्यों में बेकार पेड़ों की जगह नई किस्म के पौधे लगाना शामिल है। भारतीय काजू और कोको के लिए एक खास प्रोग्राम का प्रस्ताव है ताकि भारत कच्चे काजू और नारियल के उत्पादन और प्रोसेसिंग में आत्मनिर्भर बन सके, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े और 2030 तक भारतीय काजू और भारतीय कोको को प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड में बदला जा सके।

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