
Income Tax India Rules: कई लोगों के मन में यह उलझन रहती है कि माता‑पिता के निधन के बाद उनके ज्वाइंट बैंक अकाउंट से हमारे नाम पर ट्रांसफर हुई रकम पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा या नहीं। अगर आप भी इस सवाल का जवाब खोज रहे हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुई इस रकम पर टैक्स देना होगा या नहीं। आइए जानते हैं।
टैक्स विशेषज्ञों के मुताबिक, पिता के बैंक अकाउंट से मिले पैसे को गिफ्ट नहीं माना जाता है, बल्कि इसे विरासत (Inheritance) के रूप में देखा जाता है। इसलिए इस पर कोई टैक्स देना नहीं होता है। टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में फिलहाल इनहेरिटेंस टैक्स लागू नहीं है। इसका मतलब साफ है। माता या पिता के खाते से कानूनी वारिस को मिलने वाली रकम पूरी तरह टैक्स‑फ्री होती है। हालांकि अगर आप इस पैसे को कहीं पर निवेश करते हैं और उस पर कैपिटल गेन जैसी आय कमाते हैं, तो आपको उस पर इनकम टैक्स देना होगा।
बैंकिंग नियमों के अनुसार, ज्वाइंट अकाउंट में Either or Survivor क्लॉज होता है। यानी एक अकाउंट होल्डर के निधन के बाद दूसरा अकाउंट होल्डर कानूनी रूप से उस रकम का मालिक बन जाता है। अगर कोई वसीयत (Will) है तो उसके अनुसार रकम का बंटवारा होगा, अन्यथा यह सीधे दूसरे होल्डर को ट्रांसफर हो जाती है।
Either or Survivor क्लॉज ज्वाइंट बैंक अकाउंट की एक सुविधा है, जिसमें दोनों अकाउंट होल्डर को स्वतंत्र रूप से पैसे निकालने और खाते का संचालन करने का अधिकार होता है। अगर किसी एक धारक का निधन हो जाए, तो दूसरा (Survivor) अकाउंट होल्डर कानूनी रूप से उस खाते और उसमें मौजूद पूरी रकम का मालिक बन जाता है। यानी इस क्लॉज के तहत खाते की रकम तक पहुंचने में किसी अतिरिक्त कानूनी प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती, जिससे परिवार या पार्टनर्स को आसानी होती है।
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