July 2026 tax Deadlines: अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपके लिए बड़ा अपडेट है। आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन में कुछ बदलाव किया है। इस बदलाव के बारे में हर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले टैक्सपेयर को जानना चाहिए।
आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 में रिटर्न फाइल करने के पूरे सिस्टम में बदलाव किया है। ये बदलाव रिटर्न फाइल करने वाले शख्स की 2025-26 में कमाई गई आय पर लागू होगा। इस बदलाव से बिजनेस करने वाले लोगों को थोड़ी राहत मिलने वाली है।
बदल गई डेडलाइन
ITR-1 या ITR-2 फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स ( सैलरी और पेंशन, कैपिटल गेन ) को अपना रिटर्न फाइल करने के लिए 31 जुलाई 2026 तक का वक्त दिया गया है। वहीं ITR-3 या ITR-4 फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स, जैसे कि बिजनेस करने वाले टैक्सपेयर्स की डेडलाइन बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दिया गया है। इससे छोटे व्यापारियों को रिटर्न फाइल करने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाएगा। हालांकि आयकर विभाग ने टैक्स ऑडिट वाले मामलों के लिए डेडलाइन 31 अक्टूबर 2026 ही रखी है। टैक्सपेयर्स को 30 सितंबर 2026 तक अपनी ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी।
रिवाइज्ड रिटर्न फाइल की बढ़ी डेडलाइन
इस साल से रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2027 रखी गई है। पहले ये सीमा 31 दिसंबर होती थी। इस डेडलाइन के बढ़ने से टैक्सपेयर्स को गलतियां सुधारने के लिए ज्यादा वक्त मिल जाएगा।
बता दें कि जुर्माना सेक्शन 234F के तहत लगता है। देर से फाइलिंग करने पर रिफंड प्रोसेस में देरी हो सकती है और ब्याज का नुकसान उठाना पड़ सकता है।