ITR Filing AY 2026-27: ध्यान दें! ITR रिटर्न भरने की बदली डेडलाइन, आयकर विभाग ने जारी किया नया कैलेंडर

July 2026 tax Deadlines: अगर आप इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है। आयकर विभाग ने टैक्स रिटर्न फाइल करने का नया कैलेंडर जारी किया है। आइए जानते हैं कि जुलाई में किसकी डेडलाइन है।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड30 Jun 2026, 12:06 PM IST
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बदल गई ITR Filing AY 2026-27 Deadline Change
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बदल गई ITR Filing AY 2026-27 Deadline Change

July 2026 tax Deadlines: अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपके लिए बड़ा अपडेट है। आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन में कुछ बदलाव किया है। इस बदलाव के बारे में हर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले टैक्सपेयर को जानना चाहिए।

आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 में रिटर्न फाइल करने के पूरे सिस्टम में बदलाव किया है। ये बदलाव रिटर्न फाइल करने वाले शख्स की 2025-26 में कमाई गई आय पर लागू होगा। इस बदलाव से बिजनेस करने वाले लोगों को थोड़ी राहत मिलने वाली है।

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बदल गई डेडलाइन

ITR-1 या ITR-2 फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स ( सैलरी और पेंशन, कैपिटल गेन ) को अपना रिटर्न फाइल करने के लिए 31 जुलाई 2026 तक का वक्त दिया गया है। वहीं ITR-3 या ITR-4 फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स, जैसे कि बिजनेस करने वाले टैक्सपेयर्स की डेडलाइन बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दिया गया है। इससे छोटे व्यापारियों को रिटर्न फाइल करने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाएगा। हालांकि आयकर विभाग ने टैक्स ऑडिट वाले मामलों के लिए डेडलाइन 31 अक्टूबर 2026 ही रखी है। टैक्सपेयर्स को 30 सितंबर 2026 तक अपनी ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी।

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रिवाइज्ड रिटर्न फाइल की बढ़ी डेडलाइन

इस साल से रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2027 रखी गई है। पहले ये सीमा 31 दिसंबर होती थी। इस डेडलाइन के बढ़ने से टैक्सपेयर्स को गलतियां सुधारने के लिए ज्यादा वक्त मिल जाएगा

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देर से ITR फाइल करने पर लगने वाला जुर्माना

फाइलिंग समयजुर्माना राशिअतिरिक्त असर
31 जुलाई 2026 तककोई जुर्माना नहींसभी लाभ उपलब्ध
1 अगस्त – 31 दिसंबर 2026 5,000 (यदि आय 5 लाख से अधिक है) / 1,000 (यदि आय 5 लाख से कम है)बिज़नेस लॉस carry forward नहीं होगा, टैक्स रिजीम बदलने का विकल्प खो जाएगा
1 जनवरी – 31 मार्च 2027वही जुर्माना लागू ( 5,000 या 1,000)रिटर्न belated माना जाएगा, और कई लाभ नहीं मिलेंगे

बता दें कि जुर्माना सेक्शन 234F के तहत लगता है। देर से फाइलिंग करने पर रिफंड प्रोसेस में देरी हो सकती है और ब्याज का नुकसान उठाना पड़ सकता है।

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