ITR Filing 2026-27: इनकम टैक्स पोर्टल पर आया नया कॉलम, जानें किन पैसों की देनी होगी जानकारी

ITR Filing 2026-27: अससेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR फाइलिंग में आयकर विभाग ने ऑनलाइन पोर्टल पर Receipts not in the nature of income नाम से नया कॉलम जोड़ा है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। 

Shivam Shukla
अपडेटेड4 Jul 2026, 08:53 AM IST
ITR Filing 2026-27: इनकम टैक्स पोर्टल पर आया नया कॉलम
ITR Filing 2026-27: इनकम टैक्स पोर्टल पर आया नया कॉलम

ITR Filing 2026-27: देश में बहुत सारे टैक्सपेयर्स अससेमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करना शुरू कर चुके हैं। अगर आप भी इस बार टैक्स रिटर्न फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑनलाइन पोर्टल पर आपको एक बड़ा बदलाव दिखने वाला है। आयकर विभाग ने ऑनलाइन फाइलिंग पोर्टल और JSON यूटिलिटी में एक नया कॉलम जोड़ दिया है। इसे Receipts not in the nature of income नाम दिया गया है। इस नए कॉलम को देखकर टैक्सपेयर्स के बीच यह उलझन बढ़ गई है कि क्या अब उन पैसों पर भी टैक्स लगेगा जो अब तक टैक्स के दायरे से बाहर थे।

क्यों जोड़ा गया नया कॉलम?

इस नए बदलाव को लेकर टैक्स विशेषज्ञों ने स्थिति साफ की है। नए कॉलम के आने से टैक्सपेयर्स की टैक्स देनदारी में कोई इजाफा नहीं होने जा रहा है। यह केवल एक अलग रिपोर्टिंग कैटेगरी है, जहां आपको उन पैसों की जानकारी देनी होगी जो कानूनी रूप से आपकी आय नहीं माने जाते। यह नया कॉलम सरकार की तरफ से नोटिफाई किए गए ऑफिशियल ITR फॉर्म या PDF वर्जन में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसे केवल ऑनलाइन फाइलिंग पोर्टल और डिजिटल यूटिलिटी में ही शामिल किया गया है।

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नए कॉलम में क्या-क्या करना होगा घोषित?

वेद जैन एंड एसोसिएट्स के पार्टनर अंकित जैन ने मिंट को बताया, “अब तक टैक्सपेयर्स के लिए केवल Exempt Income यानी टैक्स-फ्री कमाई की जानकारी देना ही अनिवार्य था, जो आगे भी रहेगा। लेकिन इस नए कॉलम के जरिए सरकार उन पैसों का हिसाब चाहती है, जो दिखने में आय जैसे लग सकते हैं, पर असल में आय होते नहीं हैं।” इस नए विकल्प के तहत टैक्सपेयर्स निम्नलिखित प्राप्तियों का ब्योरा दे सकते हैं।

किसी बैंक या व्यक्ति से लिया गया लोन।

विरासत या वसीयत में मिली कोई संपत्ति या रकम।

अपनी किसी निजी संपत्ति को बेचने पर मिला पैसा।

ग्रामीण कृषि भूमि की बिक्री से हुई कमाई।

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वेडिंग गिफ्ट और रिश्तेदारों से मिले तोहफे अब भी टैक्स से बाहर

सिंघानिया एंड कंपनी की पार्टनर रितिका नैयर के मुताबिक, चेतावनी दी है कि इस कॉलम को भरते समय सावधानी बरतनी होगी। हर तरह की टैक्स-फ्री कमाई को इस कॉलम में नहीं डालना है, बल्कि केवल उसी पैसे को दिखाना है जो आय की परिभाषा में फिट नहीं बैठता। बता दें कि शादी-ब्याह में मिलने वाले गिफ्ट, रिश्तेदारों से मिले तोहफे और लोन की रकम हमेशा की तरह टैक्स से बाहर ही रहेगी। यह कॉलम केवल ऑनलाइन सिस्टम में दिख रहा है, इसलिए अभी यह पूरी तरह साफ नहीं है कि पोर्टल इसके बिना रिटर्न सबमिट करने देगा या नहीं।

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