ITR Filing 2025: ITR फाइलिंग में देरी? फिर जुर्माने से बचना मुश्किल, जानिए जुर्माने का हिसाब-किताब

हर साल की तरह इस बार भी सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए समय दिया है, लेकिन ये समय हमेशा के लिए नहीं है। अगर आप नौकरी करते हैं, फ्रीलांसर हैं या बिजनेस चलाते हैं, तो आपको 15 सितंबर तक ITR फाइल करना होगा।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड22 Jul 2025, 03:06 PM IST
लेट ITR फाइल करने पर कितना लगता है जुर्माना
लेट ITR फाइल करने पर कितना लगता है जुर्माना

ITR Last Date 2025: अगर आप नौकरीपेशा हैं, फ्रीलांसर हैं, बिजनेस चलाते हैं, तो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की जिम्मेदारी आपकी है। सरकार ने आपको पूरा मौका दिया है। इस साल आम करदाताओं के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तय की गई है। लेकिन अगर आपने ये सोचकर टाल दिया कि अभी बहुत टाइम है, तो हो सकता है बाद में पछताना पड़े।

क्यों पछताना पड़ेगा?

अगर आपने तय तारीख के बाद ITR भरने की सोची तो सरकार आपको ऐसे नहीं छोड़ेगी। देरी का मतलब है कि आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और अगर ऊपर से टैक्स बकाया है तो उस पर अलग से ब्याज भी देना होगा। समय से आपका ITR न भरना सिर्फ जुर्माने की बात नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री, लोन एप्लिकेशन, रिफंड क्लेम और यहां तक कि वीजा प्रोसेसिंग तक पर असर डाल सकता है।

कितना लगेगा जुर्माना

आपकी कुल सालाना आयदेरी से फाइलिंग पर जुर्माना
5 लाख से कम 1,000
5 लाख से ज्यादा 5,000

अगर आपका कोई टैक्स बकाया है जिसे आपने 31 जुलाई तक चुकाया नहीं, तो हर महीने उस रकम पर 1% ब्याज भी जोड़ा जाएगा।

आइए उदाहरण से समझते हैं

मान लीजिए आपकी सैलरी इनकम 6.5 लाख रुपये सालाना है। उनका 15,000 रुपये टैक्स कट तो गया, लेकिन कुछ वजह से अब 5,000 रुपये सेल्फ असेसमेंट टैक्स देना बाकी है। अगर आप टालमटोल करते रहे और ITR 15 दिसंबर 2025 को जाकर फाइल किया, तो जानते हैं क्या होगा।

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अब देखिए नुकसान

  • 5 लाख से ज्यादा की आमदनी= 5,000 का जुर्माना (धारा 234F के तहत)
  • 5,000 बकाया टैक्स पर सितंबर से दिसंबर तक 1% महीने के हिसाब से लगभग 150 रुपये ब्याज (धारा 234A के तहत)
  • यानी कुल जुर्माना और ब्याज: 5,150 रुपये + फालतू का मानसिक तनाव
  • अगर आपने तय समय पर अपना रिटर्न डाल दिया होता, तो ये पूरा खर्चा बच जाता।

तो अब क्या करें?

अब जब सब कुछ साफ है, तो ITR फाइलिंग में देरी करना समझदारी नहीं होगी। तय तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने पर 1,000 से 5,000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है, और अगर बिल्कुल भी फाइल नहीं किया तो आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है।

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