अब आपके पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। यह कदम जरूरी है ताकि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) बिना किसी देरी के प्रोसेस हो सके। अगर कोई व्यक्ति नया पैन कार्ड बनवाता है, तो उसका आधार अपने-आप पैन से जुड़ जाता है।
लेकिन जिन लोगों के पास पहले से पैन कार्ड है, उन्हें इसे आधार से लिंक करना जरूरी है। सरकार ने इसके लिए 31 दिसंबर 2025 की अंतिम तिथि तय की है। अगर आप समय पर लिंक नहीं करेंगे, तो आपको जुर्माना या लेट फीस भरनी पड़ सकती है।
नया पैन बनवाने पर आधार लिंक क्यों जरूरी है?
इनकम टैक्स विभाग ने आधार-पैन लिंकिंग को अनिवार्य किया है क्योंकि कई लोग टैक्स चोरी करने के लिए एक से ज़्यादा पैन कार्ड बनवा लेते थे या किसी और का पैन इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा, फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी बड़ी समस्या बन गए थे, जहां नकली या डुप्लीकेट पैन कार्ड का उपयोग हो रहा था।
मार्च 2024 तक भारत में कुल 74 करोड़ से ज़्यादा पैन कार्ड धारक थे, जिनमें से लगभग 60.5 करोड़ लोगों ने आधार से पैन लिंक कर लिया था। इससे साफ है कि सरकार पहचान से जुड़ी धोखाधड़ी और टैक्स चोरी रोकने पर ज़ोर दे रही है।
बिना लॉगिन के कैसे करें?
- ई-फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर जाएं।
- "Link Aadhaar" पर क्लिक करें।
- अपना पैन और आधार नंबर डालें।
- वेरिफिकेशन पूरा करें और निर्देशों का पालन करें।
SMS द्वारा आधार-पैन लिंक करें
आप एसएमएस भेजकर भी आधार-पैन लिंक कर सकते हैं। इसके लिए यह फॉर्मेट इस्तेमाल करें:
- UIDPAN 34512349891 CFIED1234J
- यह SMS 567678 या 56161 पर भेजना होगा।
- पैन सर्विस सेंटर पर जाकर लिंक करें
अगर आप ऑनलाइन या एसएमएस से लिंक नहीं कर पा रहे हैं, तो NSDL/UTIITSL या किसी अधिकृत पैन सर्विस सेंटर पर जाएं। वहां जरूरी फॉर्म और दस्तावेज़ जमा करके मैनुअली आधार-पैन लिंक करा सकते हैं।