
Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना राज्य की करोड़ों महिलाओं के लिए आर्थिक सहारा बनकर आई है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद दी जाती है, ताकि वे अपने घर-परिवार और निजी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकें। इस बीच राज्य सरकार ने कुछ लाभार्थी महिलाओं के लिए नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। ऐसे में अगर वे समय रहते जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने से चूक जाती हैं, तो आने वाले महीने में 1500 रुपये की मंथली किस्त से हाथ धोना पड़ सकता है।
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना की ई-केवाईसी की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। पहले सरकार ने 18 नवंबर तक इस काम को पूरा करने की तारीख तय की थी। लेकिन तकनीकी समस्याओं के चलते 1.10 करोड़ से भी ज्यादा महिलाएं अपना eKYC नहीं कर पाई थी। अब महाराष्ट्र सरकार ने इसकी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 कर दी गई है। ऐसे में अब राज्य की महिलाएं साल के आखिरी तक अपना e-KYC करा सकेंगी।
नई व्यवस्था के मुताबिक, जिन महिलाओं के पति या पिता अब नहीं रहे, या जिनका तलाक हो चुका है, उन्हें अपना e-KYC खुद कराना होगा। इसके साथ ही उन्हें अपने पति या पिता का मृत्यु प्रमाणपत्र, तलाक का प्रमाणपत्र या कोर्ट का आदेश की सत्यापित कॉपी अपने ज़िले के महिला एवं बाल विकास अधिकारी के दफ़्तर में जमा करना होगा। सरकार का कहना है कि इन बदलावों से योजना का फायदा महिलाओं को बिना रुके लगातार मिलता रहेगा।
1.मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहिन योजना के ई-केवाईसी के लिए, वेबसाइट https://ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाएं।
2. होम पेज पर ई-केवाईसी बैनर पर क्लिक करने पर ई-केवाईसी फॉर्म खुल जाएगा।
3. इस फॉर्म में, लाभार्थी को अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा. आधार ऑथिंटिकेशन के लिए सहमति देनी होगी और ओटीपी भेजें पर क्लिक करें। इसके बाद, लाभार्थी के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा. इस ओटीपी को टाइप कर के सबमिट करें पर क्लिक कर दें।
4. इसके बाद, सिस्टम यह जांच करेगा कि लाभार्थी का केवाईसी पूरा हो चुका है या नहीं।
5. अगर ई-केवाइसी पहले ही पूरा हो चुका है, तो 'ई-केवाईसी पहले ही पूरा हो चुका है' का मैसेज आएगा।
6. अगर पूरा नहीं हुआ है, तो यह जांच होगी कि आधार नंबर योजना की पात्र सूची में है या नहीं।
7. अगर आधार संख्या पात्र सूची में है, तो आप अगले स्टेप पर जा सकते हैं।
1. यह योजना सिर्फ 21 साल से 65 साल तक की उम्र की महिलाओं के लिए लागू किया गया है।
2. इस योजना का फायदा उठाने के लिए महिलाओं को महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए।
3. इस योजना में शामिल होने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा।
4. सभी विवाहित, अविवाहित, तलाकशुदा महिलाएं इस योजना का फायदा उठा सकती हैं।
5. योजना का फायदा उठाने के लिए महिलाओं का किसी भी बैंक में अकाउंट होना बेहद जरूरी है। वहीं महिला के परिवार की सालाना इनकम 2.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
6. यह योजना उन महिलाओं पर लागू नहीं है जो किसी अन्य सरकारी योजना का फायदा उठा रही हैं।
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