
Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहिन योजना पर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से राज्य की महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना की ई-केवाईसी की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। पहले सरकार ने 18 नवंबर तक इस काम को पूरा करने की तारीख तय की थी। लेकिन तकनीकी समस्याओं के चलते 1.10 करोड़ से भी ज्यादा महिलाएं अपना eKYC नहीं कर पाई थी। अब महाराष्ट्र सरकार ने इसकी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 कर दी गई है। ऐसे में अब राज्य की महिलाएं साल के आखिरी तक अपना e-KYC करा सकेंगी।
राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री और श्रीवर्धन सीट से विधायक अदिती तटकरे ने एक्स पर किए पोस्ट में बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व में माझी लाडकी बहिन योजना राज्यभर में सफलतापूर्वक चल रही है। पहले सभी लाभार्थियों को 18 नवंबर 2025 तक e-KYC पूरा करने के निर्देश दिए गए थे। अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दी गई है।
तटकरे ने एक्स पर लिखा कि हाल ही में हमारे राज्य को प्राकृतिक आपदा समेत कई परेशानियां झेलनी पड़ी। मुझे इस बात की जानकारी है कि हमारी बहुत सी पात्र महिलाएं भी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' की ई-केवाईसी की प्रक्रिया को समय से पूरा नहीं कर पाई हैं। इन सभी परेशानियों को समझते हुए राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। लाडकी बहिन योजना की ई-केवाईसी की समयसीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है।
नई व्यवस्था के अनुसार, जिन महिलाओं के पति या पिता अब जीवित नहीं हैं, या जिनका तलाक हो चुका है। उन्हें अपना e-KYC खुद करना होगा। साथ ही अपने पति या पिता का मृत्यु प्रमाणपत्र, तलाक प्रमाणपत्र या माननीय न्यायालय का आदेश की सत्यापित प्रति अपने जिले के महिला एवं बाल विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा। सरकार का कहना है कि इस निर्णय से योजना के लाभों में निरंतरता और स्थिरता बनी रहेगी।
2. होम पेज पर ई-केवाईसी बैनर पर क्लिक करने पर ई-केवाईसी फॉर्म खुल जाएगा।
3. इस फॉर्म में, लाभार्थी को अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा. आधार ऑथिंटिकेशन के लिए सहमति देनी होगी और ओटीपी भेजें पर क्लिक करें। इसके बाद, लाभार्थी के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा. इस ओटीपी को टाइप कर के सबमिट करें पर क्लिक कर दें।
4. इसके बाद, सिस्टम यह जांच करेगा कि लाभार्थी का केवाईसी पूरा हो चुका है या नहीं।
5. अगर ई-केवाइसी पहले ही पूरा हो चुका है, तो 'ई-केवाईसी पहले ही पूरा हो चुका है' का मैसेज आएगा।
6. अगर पूरा नहीं हुआ है, तो यह जांच होगी कि आधार नंबर योजना की पात्र सूची में है या नहीं।
7. अगर आधार संख्या पात्र सूची में है, तो आप अगले स्टेप पर जा सकते हैं।
1. यह योजना सिर्फ 21 साल से 65 साल तक की उम्र की महिलाओं के लिए लागू किया गया है।
2. इस योजना का फायदा उठाने के लिए महिलाओं को महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए।
3. इस योजना में शामिल होने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा।
4. सभी विवाहित, अविवाहित, तलाकशुदा महिलाएं इस योजना का फायदा उठा सकती हैं।
5. योजना का फायदा उठाने के लिए महिलाओं का किसी भी बैंक में अकाउंट होना बेहद जरूरी है। वहीं महिला के परिवार की सालाना इनकम 2.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
6. यह योजना उन महिलाओं पर लागू नहीं है जो किसी अन्य सरकारी योजना का फायदा उठा रही हैं।
इस योजना का फायदा उठाने के लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक अकाउंट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, उम्र का सत्यापन सार्टिफिकेट, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और वोटर आईडी जरूरी है।
जिन परिवारों की इनकम 2.50 लाख रुपये से ज्यादा है। ऐसे में लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर परिवार में इनकम टैक्स फाइल करते हैं, तो वो लोग भी योजना के लिए पात्र नहीं है। वहीं अगर परिवार के कोई सदस्य राज्य सरकार या केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो ऐसे लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ट्रैक्टर को छोड़कर जिन परिवारों के पास चार पहिया वाहन है। ऐसे लोग इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते हैं।
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