Motor Insurance Claim: वाहन चोरी या एक्सीडेंट के बाद भी रिजेक्ट हो सकता है क्लेम, इन गलतियों से बचें

Insurance Claim Tips : दिल्ली उपभोक्ता आयोग के एक फैसले के बाद मोटर इंश्योरेंस दावों को लेकर सतर्कता बढ़ गई है। छोटी सी लापरवाही या नियमों की अनदेखी आपके मोटर इंश्योरेंस क्लेम को खतरे में डाल सकती है।

Naveen Kumar Pandey
पब्लिश्ड8 Apr 2026, 06:23 PM IST
मोटर इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो खारिज, बरतें ये सावधानियां (एआई निर्मित सांकेतिक तस्वीर)
मोटर इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो खारिज, बरतें ये सावधानियां (एआई निर्मित सांकेतिक तस्वीर)(Nano Banana)

Motor Insurance News : गाड़ी का बीमा होना ही काफी नहीं है, बल्कि पॉलिसी की शर्तों का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि एक्सीडेंट या चोरी होने पर इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी ही, लेकिन आपकी एक छोटी सी चूक कंपनी को क्लेम खारिज करने का कानूनी अधिकार दे देती है।

पॉलिसीधारक को उपभोक्ता आयोग से भी लगा झटका

दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के हालिया फैसले ने यह साफ कर दिया है कि रोजमर्रा की लापरवाही भारी पड़ सकती है। आइए समझते हैं कि वास्तविक परिस्थितियों में बीमा कंपनियां किन तकनीकी और कानूनी आधारों पर आपके दावों को खारिज करती हैं और एक पॉलिसीधारक के तौर पर आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

लापरवाही पड़ सकती है भारी: कोर्ट का फैसला

हाल ही में 'रमेश रावत बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस' मामले में दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इस मामले में एक मारुति विटारा ब्रेजा कार चोरी हो गई थी, लेकिन कार में चाबी लगी रह गई थी। आयोग ने माना कि चाबी खराब होने के बावजूद उसे कार में छोड़ना एक बड़ी लापरवाही थी। इस आधार पर बीमा कंपनी द्वारा क्लेम को खारिज किए जाने के फैसले को सही ठहराया गया।

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बिना वैध लाइसेंस और नशे में ड्राइविंग

दुर्घटना के समय ड्राइवर के पास सही लाइसेंस होना अनिवार्य है। बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, बजाज जनरल इंश्योरेंस के चीफ टेक्निकल ऑफिसर अमरनाथ सक्सेना कहते हैं कि चालक के पास उसी श्रेणी के वाहन का वैध लाइसेंस होना चाहिए। यदि लाइसेंस एक्सपायर हो गया है या अवैध है, तो कंपनी दावा मानने से इनकार कर सकती है। इसी तरह, यदि ड्राइवर शराब या किसी अन्य नशे में पाया जाता है, तो इसे मोटर यान अधिनियम, 1988 और पॉलिसी शर्तों का उल्लंघन मानकर क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है।

निजी वाहन का कमर्शियल इस्तेमाल

बिजनेस स्टैंर्डड की रिपोर्ट में पॉलिसीबाजार डॉट कॉम में मोटर इंश्योरेंस डिपार्टमेंट के हेड पारस पसरीचा की राय दी गई है। इसके मुताबिक, बीमा लेते समय वाहन के उपयोग की जानकारी देना जरूरी है। यदि आप अपनी पर्सनल कार का इस्तेमाल सवारी ढोने या सामान की डिलीवरी जैसे कमर्शियल कामों के लिए करते हैं, तो जोखिम बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में दुर्घटना होने पर बीमा कंपनी क्लेम देने से इनकार कर सकती है क्योंकि प्रीमियम केवल निजी उपयोग के आधार पर तय किया गया था।

कारणबचाव का तरीका
चाबी कार में छोड़नावाहन छोड़ते समय हमेशा चाबी साथ रखें
एक्सपायर्ड लाइसेंसलाइसेंस को समय पर रीन्यू कराएं
कमर्शियल उपयोगनिजी वाहन का इस्तेमाल व्यापार के लिए न करें
सूचना में देरीघटना के तुरंत बाद FIR और कंपनी को सूचित करें
अनधिकृत बदलावCNG किट या मॉडिफिकेशन की जानकारी कंपनी को दें

सूचना देने में देरी और चुपचाप मरम्मत

इंश्योरेंस समाधान की सीओओ शिल्पा अरोड़ा का कहना है कि चोरी या एक्सीडेंट के बाद पुलिस और बीमा कंपनी को तुरंत सूचना देना जरूरी है। सूचना में देरी क्लेम खारिज होने का एक बड़ा कारण बनती है। साथ ही, बीमा सर्वेयर की जांच से पहले खुद गाड़ी की मरम्मत करवाना भी गलती है। कंपनी को यह जांचना होता है कि नुकसान कितना और किस वजह से हुआ है, तभी वह खर्च का भुगतान करती है।

वाहन में बदलाव और पुरानी तकनीकी खराबी

गाड़ी में बिना बताए सीएनजी किट लगवाना या कोई अन्य मॉडिफिकेशन कराना जोखिम भरा है। शिल्पा अरोड़ा के अनुसार, अनधिकृत बदलावों से न केवल क्लेम खारिज हो सकता है, बल्कि वाहन का चालान भी हो सकता है। इसके अलावा, बीएमआर लीगल के पार्टनर शैंकी अग्रवाल बताते हैं कि बीमा केवल बाहरी आकस्मिक नुकसान को कवर करता है। अगर इंजन या गियरबॉक्स में मैकेनिकल खराबी आती है या पुर्जे घिसने की वजह से नुकसान होता है, तो वह बीमा के दायरे में नहीं आता।

पॉलिसी का लैप्स होना और कागजों की कमी

इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस के महाप्रबंधक अभिषेक वर्मा चेतावनी देते हैं कि यदि दुर्घटना के समय पॉलिसी लैप्स है, तो कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। समय पर रीन्यूअल न कराने से 'नो क्लेम बोनस' का लाभ भी खत्म हो जाता है। इसके अलावा, चोरी के दावों में वाहन के स्वामित्व और शर्तों के पालन से जुड़े सभी जरूरी कागज जमा करना अनिवार्य है।

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